नवंबर के बाद बंद हो जाएगी पैंशन यदि नहीं जमा करवाया जिंदा होने का प्रमाण; नाम वाइज जमा करवाएं कागजात
करनाल : हरियाणा के जिले करनाल में पैंशन लेने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र देना होगा। ऐसा नहीं हुआ तो उनकी सुविधा रुक जाएगी। जिला खजाना अधिकारी राम निवास खरब ने बताया कि सेवा निवृत अधिकारी / कर्मचारी जो जिला के खजाना व उप खजाना कार्यालयों से पैंशन ले रहे है। उन पैंशनर को जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना होगा।
पैंशनरों की सहूलियत के लिए अंग्रेजी वर्णमाला में नाम के अनुसार A से लेकर Z अक्षर तक अलग-अलग तिथियां निर्धारित की गई हैं। सम्बंधित पैंशनर अपने साथ आधार कार्ड, पीपीओ नंबर व मोबाईल साथ में लेकर तदानुसार ही खजाना कार्यालयों में आएं। सभी पैंशनरों की नवंबर माह की पैंशन का दिसंबर में भुगतान तभी संभव होगा, जब वह अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाएंगे।
जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाने का शैडयूल
सभी पैंशनरों के जो भी नाम है, उनका पहला अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में ए से लेकर जैड में होता है। इसी आधार पर ट्रेजरी में आने का शेड्यूल बनाया गया है। जिला खजाना अधिकारी रामनिवास खरब ने स्पष्ट किया कि जो पैंशनर अपने निर्धारित शैडयूल के अनुसार ट्रेजरी कार्यालयों में पहुंचेगें, उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी।
A से लेकर G तक अक्षर से शुरू होने वाले नाम के पैंशनर 2, 3, 8 व 9 नवंबर को ट्रेजरी कार्यालय में जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाने के लिए आ सकते है।
H से लेकर M अक्षर वाले पैंशनर 10 से 12 नवंबर तक आ सकते हैं। N से S अक्षर वाले पैंशनर 15 से 18 नवंबर तक आ सकते हैं।
T से Z तक अक्षर वाले पैंशनर 22 से 25 नवंबर तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करवा सकते हैं।