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हरियाणा के 14 जिलों में पुराने वाहन वर्जित; कंडम वाहनों की सूची तैयार कर ही पुलिस, सबसे पहले ऑटो का नंबर

रोहतकराष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र National Capital Region में 10 साल पुराने डीजल व 15 साल पुराने पेट्रोल इंजन वाहनों के संचालन Operation पर लगाई गई पाबंदी ban के मद्देनजर हरियाणा पुलिस प्रदेश के एनसीआर NCR में आने वाले सभी 14 जिलों में सड़कों पर पुराने वाहनों old vehicles के संचालन संबंधी विशेष जागरूकता अभियान special awareness campaign चलाएगी। इस बारे में जानकारी देते हुए एसपी SP राहुल शर्मा Rahul Sharma ने बताया कि वायु प्रदूषण air pollution को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने दिल्ली एनसीआर NCR क्षेत्र में पुराने वाहनों के चलने पर प्रतिबंध Sanctions लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट Supreme court की ओर से निर्धारित समय अवधि period of time पूरी करने वाले पुराने वाहनों के संचालन Operation को लेकर भी दिशा-निर्देश guidelines जारी किए गए हैं।

सांकेतिक फोटो

रोहतक समेत इन 14 जिलों में पुराने वाहनों पर होगी पाबंधी

कोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र National Capital Region में आने वाले हरियाणा के 14 जिलों में इस तरह के वाहन Vehicle नहीं चल सकते हैं। इन आदेशों का अनुपालन Compliance सुनिश्चित करने के लिए पुलिस चालकों police drivers, मालिकों को पुराने वाहनों old vehicles के चलने पर पाबंधी restricted के बारे में जागरूक Vigilant करेगी। दिशानिर्देशों guidelines के अनुसार 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पैट्रोल वाहनों को एनसीआर क्षेत्र यानी हरियाणा के 14 जिलों फरीदाबाद, गुरुग्राम, नूंह, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़, जींद और करनाल में सड़कों पर चलने की अनुमति the permission नहीं है। उन्होंने कहा कि इन जिलों में इस तरह के वाहनों vehicles के चलने पर रोक लगाने के दिशा-निर्देशों guidelines के बारे में वाहन चालकों drivers व मालिकों के साथ-साथ आम जनता को भी जागरूक Vigilant किया जाएगा।

एसपी राहुल शर्मा

वाहनों को स्क्रैप करने की दी जाएगी सलाह Advice will be given to scrap vehicles

जागरूकता अभियान awareness campaign के तहत ऐसे वाहनों के मालिकों को सरकार की नीति government policy के अनुसार इस श्रेणी के वाहनों को स्क्रैप scrap करने की भी सलाह दी जाएगी। निर्धारित समय अवधि पूरी करने वाले वाहनों के संबंध में पुलिस की विभिन्न टीमें टैक्सी स्टैंड, ऑटो बाजार, ट्रक यूनियन, वाहन बिक्री केंद्र और अन्य सार्वजनिक स्थानों public places पर जाकर लोगों को इस संबंध में सूचित करेंगी। इसके साथ ही, प्रवर्तन अभियान शुरू किया जाएगा और उपरोक्त मानदंडों norms का उल्लंघन करने वाले वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा। एसपी ने आम जनता से भी अपील करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट Supreme court व एनजीटी के निर्देशों का पालन करते हुए निर्धारित समय scheduled time अवधि पूरी कर चुके पुराने वाहनों को न चलाएं।

एनजीटी की ओर से चार साल पहले जारी किए गए थे आदेश, अब सख्ती से होंगे लागू Orders were issued by NGT four years ago

हालांकि ग्रीन एनजीटी NGT की तरफ से करीब चार साल पहले यह आदेश दिया गया था, लेकिन अभी तक इस पर सख्ती से अमल नहीं हो सका। रोहतक Rohtak में चलने वाले ऑटो की बात करें तो सबसे अधिक प्रदूषण Pollution का कारण यही बनते हैं। यहां पर फिलहाल करीब आठ हजार आटो रजिस्ट्रड Registered है, लेकिन शहर में करीब 11 हजार से अधिक ऑटो चल रहे हैं। दिल्ली में सख्ती होने के बाद अधिकतर ऑटो रोहतक और आसपास के जिलों में आ गए थे। ऐसे में अब सबसे पहले ऐसे ऑटो पर शिकंजा कसा जाएगा, जिसका समय पूरा हो चुका है। पुलिस इनकी पूरी लिस्ट तैयार की जा रही है।

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