हरियाणा में इन परिवारों को हर महीने मिलेगी आर्थिक सहायता, उप मुख्यमंत्री ने की घोषणा

चंडीगढ़ : डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला (Deputy CM Dushyant Chautala) ने कहा कि ईएसआईसी (ESIC) से पंजीकृत जिन बीमाकृत कामगारों (insured workers) की कोविड-19 के कारण असामयिक मृत्यु (Untimely death) हुई है, उनके आश्रित परिवार को ‘एसिक कोविड-19 राहत योजना’ से काफी राहत मिलेगी। इस योजना का उन पीड़ित परिवारों को विशेष लाभ होगा जिनके मुखिया की मौत होने पर कमाई का कोई साधन नहीं होता है।

 

हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ( Dushyant Chautala ) ने कहा कि ‘कर्मचारी राज्य बीमा निगम’ (ESIC) से पंजीकृत व्यक्ति की कोविड-19 के कारण मृत्यु होने पर आश्रित परिवार को ‘एसिक कोविड-19 राहत योजना’ के तहत मासिक आर्थिक सहायता (monthly financial assistance)दी जाएगी ताकि पीड़ित परिवार को कुछ राहत मिल सके।

डिप्टी सीएम, जिनके पास श्रम एवं रोजगार विभाग (Labor and Employment Department) का प्रभार भी है, ने एसआईसी से पंजीकृत उन कामगारों के आश्रित परिवारों को हितलाभ-पत्र वितरित किए जिनकी 24 मार्च 2020 के बाद कोविड-19 के कारण मृत्यु हुई है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि ईएसआईसी से पंजीकृत जिन बीमाकृत कामगारों की कोविड-19 के कारण असामयिक मृत्यु हुई है, उनके आश्रित परिवार को ‘एसिक कोविड-19 राहत योजना’ से काफी राहत मिलेगी। इस योजना का उन पीड़ित परिवारों को विशेष लाभ होगा जिनके मुखिया की मौत होने पर कमाई का कोई साधन नहीं होता है।

यह योजना 24 मार्च 2020 को आरंभ की गई थी जो कि 2 वर्ष के लिए लागू रहेगी। इस योजना के तहत कोविड-19 बीमारी के कारण मृत बीमाकृत व्यक्ति की औसत दैनिक मजदूरी का 90 प्रतिशत, जिसे राहत की पूर्ण दर कहा जाएगा, उसके आश्रितों को प्रतिमाह भुगतान किया जाएगा। इसमें ‘एसिक कोविड-19 राहत योजना’ के अनुसार निर्धारित हिस्सा मृतक की पत्नी को आजीवन या दूसरी शादी करने तक, बेटे को 25 वर्ष आयु होने तक तथा बेटी को शादी होने तक लाभ दिया जाएगा। यही नहीं भुगतान के अंतर्गत न्यूनतम राहत 1,800 रूपए प्रतिमाह दी जाएगी।

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