चेक बाउंस होने पर भाजपा नेता शिवकुमार को हुई 1 साल की सजा और ढाई लाख का जुर्माना
भिवानी : भाजपा के सभी मोर्चो के प्रभारी और नेता शिवकुमार को अदालत ने 1 साल की सजा सुनाई है और साथ ही ढाई लाख रूपए का जुर्माना भी लगाया है. आपको बता दें कि उनका दिया हुए एक चेक बाउंस होनी के मामले में पीड़ित की शिकायत करने पर उन्हे ये सजा सुनाई गयी.

दरअसल वर्ष 2017 में शिवकुमार पारासर ने देवेंद्र सिंह नामक युवक से जो कि धिराणा कलां का निवासी था से 2 लाख रूपए का कर्ज लिया था. उसके बाद कर्ज को वापस करने के लिए शिवकुमार ने उसे 2 लाख रूपए का चेक दें दिया. काफी दिनों बाद देवेंद्र सिंह जब उस चेक को अपने बैंक में जमा कराने गया तों वह चेक बाउंस हो गया. पता चला कि शिवकुमार के खाते में उतने पैसे नहीं है इसलिए वह चेक बाउंस हो गया.
निचली अदालत के फैसले को ठहराया सही
उसके बाद युवक ने पुलिस में चेक बाउंस होनी की शिकायत की. जिसके बाद उन पर केस दर्ज कर लिया गया और अदालत ने 2019 में उन्हे 1 साल की सजा और ढाई लाख रूपए का जुर्माना लगाया. इसके विरोध में अतिरिक्त सत्र न्यायालय में गुहार लगायी जिसके बाद बुधवार को न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा दिए गए फैसले को सही ठहराते हुए उनकी सजा को सही बताया. इसके बाद उन्हे जेल में डाल दिया गया. पीड़ित के वकील ने कहा कि अदालत का फैसला बिल्कुल उचित है.