हरियाणा में ग्रुप सी और डी की भर्तियों पर लगी रोक, सरकार ने पारित किये

पंचकूला : हरियाणा में सरकार Government ने ग्रुप सी और डी की नौकरियों Group C Group D Posts को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने आउटसोर्सिंग पॉलिसी Out Sourcing Policy के तहत ग्रुप सी और डी (Group C & Group D) की सभी भर्तियों पर रोक लगा दी है। सरकार की तरफ से इसके लिए आदेश (Orders) जारी किया गया है।

हरियाणा सरकार ने आउटसोर्सिंग नीति (Out Sourcing Policy) के भाग- 1 और भाग-2 के तहत सभी नई भर्ती/नियुक्ति को तुरंत प्रभाव से रोकने करने का निर्णय लिया है।
एक सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि इस संबंध में मुख्य सचिव की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, अंबाला, हिसार, रोहतक, करनाल, गुरुग्राम और फरीदाबाद मंडलों के मंडल आयुक्तों, बोर्डों, निगमों, सार्वजनिक उपक्रमों के प्रबंध निदेशकों, उपायुक्तों, उप मंडल अधिकारियों (नागरिक) और रजिस्ट्रार, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय (Punjab & Harayana High Court) , चंडीगढ़ को पत्र लिखा गया है।
प्रवक्ता ने बताया कि अब तक जनहित से जुड़े मामलों में विभाग मुख्य सचिव और वित्त विभाग के अनुमोदन से आउटसोर्सिंग नीति (Out Sourcing Policy) भाग-2 के तहत रिक्त स्वीकृत पदों पर ग्रुप सी और डी के अनुबंध कर्मचारियों (Contractual Employees) को नियुक्त कर सकते थे। राज्य सरकार ने अब इस मामले पर पुनर्विचार किया है और आउटसोर्सिंग नीति के भाग-1 और भाग-2 के तहत सभी नई भर्ती/नियुक्ति (New Joining) को तुरंत प्रभाव से रोकने का निर्णय लिया है।
