इन कर्मचारियों का वेतन रोकने वाले सिविल सर्जन और ठेकेदारों पर Vij हुए सख्त; कड़े आदेश किये जारी

चंडीगढ़ : हरियाणा के गृह स्वास्थ्य व निकाय मंत्री अनिल विज (anil vij) शुक्रवार काफी सख्त व पर एक्शन में नजर आए। विज ने कोविड-19 में ड्यूटी देने वाले आउटसोर्सिंग कर्मचारियों (outsourcing employees) को समय पर वेतन ना देने वाले हरियाणा के कई जिलों के सीएमओ को सर्विस रूल 7 के तहत चार्जशीट करने के आदेश जारी किए हैं।

वहीं जिन जिलों में आउटसोर्सिंग पर लगे कर्मचारियों को समय पर भुगतान नहीं किया गया वहां के ठेकेदारों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करते हुए लेबर ला व आईपीसी के तहत कड़ी कार्यवाही के आदेश विज ने जारी किए हैं।
उल्लेखनीय है कि हरियाणा के गृह स्वास्थ्य व निकाय मंत्री अनिल विज ने हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से पिछले दिनों सभी जिलों के सिविल सर्जनों के माध्यम से रिपोर्ट लिखित रूप से मंगवाई थी कि किन जिलों में आउटसोर्सिंग पर लगे कर्मचारियों को उनका वेतन दे दिया गया है और कहां-कहां नहीं दिया गया है।
अनिल विज ने वह रिपोर्ट आने के बाद तीन 3 दिसंबर तक के लिए डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज हरियाणा को आदेश दिए थे कि वह पुणे सभी जिलों से सिविल सर्जन के माध्यम से लिखित रूप से दोबारा यह रिपोर्ट मंगवाई कि कौन-कौन से जिलों में आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों का भुगतान बकाया है।
जो रिपोर्ट पहले आई थी उसमें तथा आज की रिपोर्ट के अनुसार जो खामियां पाई गई उनका अध्ययन करने के बाद अनिल विज ने ऐसे सिविल सर्जन जिन्होंने पहले तथ्यात्मक रिपोर्ट देने में कोताही की है उनको सर्विस रूल सेवन के तहत चार सीट करने के आदेश दिए।