हरियाणा सरकार की इस योजना में मिलते हैं 51000 रूपए , इस साधारण प्रोसेस से करें अप्लाई अभी
भिवानी : मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत बेटी की शादी में हरियाणा सरकार द्वारा 51000 रूपए की राशी की राशि दी जाती है. जो भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें ऑनलाइन आवेदन करना होगा. इसमें आवेदन करने के लिए लड़की की उम्र 18 वर्ष से अधिक व लड़के की 21 वर्ष से अधिक उम्र होनी अनिवार्य है.
कौन से लोग उठा सकते है इस योजना का लाभ
इस योजना में अनुसूचित जाति,विमुक्त जाति व टपरिवास के बीपीएल परिवारों को लड़की की शादी में 51000 रूपए की सहायता राशि दी जायेगी. यदि इनमे से कोई बीपीएल नहीं है तो उनकी आर्थिक आय 1 लाख रूपए से कम या ढाई एकड़ से कम जमीन होनी चाहिए तभी वे इस योजना का लाभ उठा सकेंगे. ऐसे लोगों को 11000 रूपए की राशि दी जाएगी. सामान्य वर्ग के बीपीएल परिवारों को इस योजना के तहत 11000 रूपए की रकम दी जायेगी.
सभी वर्ग की विधवा व अनाथ महिलाओ को उनकी बेटी की शादी के लिए 51000 रूपए की रकम दी जायेगी. यदि उनकी वार्षिक आय 1 लाख रूपए से कम है या उनके पास ढाई एकड़ से कम जमीन है. सभी महिला खिलाड़ियों को-चाहे वह किसी भी जाति की हो, उनकी स्वयं की शादी के लिए 31000 रूपए की राशि दी जायेगी. सामूहिक विवाह समारोह में विवाह करने वाले दूल्हा दुल्हन को 51000 रूपए की सहायता दी जाएगी.
आवेदन करने से पहले चेक कर ले ये दस्तावेज है या नहीं
- लड़की का जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल की मार्कशीट
- लड़के का जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल की मार्कशीट
- लड़की के परिवार का राशनकार्ड
- लड़की की माता या पिता के बैंक के पासबुक की फोटोकॉपी
- आधार कार्ड
- रिहायशी प्रमाण पत्र
- बीपीएल संख्या
- यदि लड़की के माता पिता जीवित नहीं है तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र
- लड़की का आधार कार्ड
- लड़के और लड़की का एक पासपोर्ट साइज फोटो
- यदि राशन कार्ड बीपीएल नहीं है तो आय प्रमाण पत्र या ढाई एकड़ से कम जमीन होने का प्रमाण पत्र
- शादी का कार्ड.