ठेका कर्मियों को ड्यूटी पर न लेने वाले अधिकारियों पर होगी सख्त कारवाही, विभाग ने अपनाया कड़ा रुख

पंचकूला : हरियाणा स्वास्थ्य विभाग (Haryana Health Department) में नौकरी से हटाए गए ठेका कर्मचारियों (Contractual Workers) को वापस ड्यूटी पर न लेने वाले सिविल सर्जन (Civil Surgeon) के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज (Health Minister Anil Vij) के जून 2021 में जारी आदेश को लागू न करने पर विभाग (Department) ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं ने 11 जिलों के सिविल सर्जन (Civil Surgeon) को छंटनी का शिकार कर्मियों को ड्यूटी (Duty) पर लेने के ताजा आदेश जारी किए हैं।

महानिदेशक ने पत्र में यमुनानगर, कैथल, रोहतक, जींद, झज्जर, कुरुक्षेत्र, अंबाला, सिरसा, पलवल, भिवानी व सोनीपत के सिविल सर्जन को कहा है कि स्वास्थ्य मंत्री (Health Minister) के 10 जून, 2021 के आदेश पर तत्काल अमल करें। वर्ष 2020-21 या उससे पहले नौकरी से हटाए गए आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-1 (Out Sourcing Policy Part-1) के कर्मचारियों को तुरंत ड्यूटी पर बुलाया जाए। उन्हें ड्यूटी से हटाना गंभीर मामला है।मंत्री के आदेश के बावजूद कर्मचारियों (Employees) को हटाने का सरकार ने कड़ा संज्ञान लिया है।

महानिदेशक ने कहा कि छंटनीग्रस्त कर्मियों को स्वास्थ्य मंत्री के आदेशानुसार बिना देरी किए ड्यूटी पर बुलाएं। 15 दिन के अंदर कार्रवाई रिपोर्ट महानिदेशक कार्यालय (Office of the Director General) को भेजी जाए। लापरवाही बरतने पर सिविल सर्जन विभागीय कार्रवाई (departmental action) के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सर्व कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष लांबा (Subhash Lamba) ने बताया कि इस मुद्दे को लगातार उठाए हुए थे। सैकड़ों स्वास्थ्य ठेका कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया है। इन्होंने कोरोना के दौरान अग्रणी योद्धा की भूमिका निभाई है। इसलिए स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से इन कर्मियों को ड्यूटी पर लेने का आग्रह किया था।

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