रुक सकती है इस विभाग के कर्मचारियों की सैलरी; वेतन खाता सीज करने के आदेश जारी

चंडीगढ़ : हरियाणा राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (Haryana State Consumer Disputes Redressal Commission) ने राज्य कृषि विपणन बोर्ड पंचकूला का वेतन खाता सीज (salary account freeze) करने के आदेश दिए हैं। पंचकूला मंडी में आवंटी को दुकान न देने और राशि भी न लौटाने पर यह कार्रवाई हुई है। आवंटी की शिकायत (complaint) पर आयोग के आदेश को हलके में लेना बोर्ड को महंगा पड़ गया। वेतन खाता सीज होने से कर्मचारियों (employees) का दिसंबर महीने का वेतन रुक सकता है।

आयोग ने काका सिंह (kaka singh) की याचिका पर सुनवाई करते हुए वेतन खाता सीज (salary account freeze) करने के आदेश दिए हैं। आयोग के न्यायिक सदस्य राम सिंह चौधरी ने हरियाणा राज्य सहकारी अपेक्स बैंक लिमिटेड (Haryana State Cooperative Apex Bank Limited) को कहा है कि विपणन बोर्ड के वेतन खाते को सीज कर दिया जाए। काका सिंह ने पंचकूला मंडी में एक दुकान खरीदी थी।

2009 में दुकान की कीमत के रूप में 75 लाख 10 हजार रुपये जमा करा दिए गए। बावजूद इसके 2016 तक उसे दुकान का कब्जा नहीं मिला। इसके बाद उसने पैसे लौटने को कहा। बोर्ड ने उसके अनुरोध को अनसुना कर दिया। थकहार कर काका सिंह उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग पहुंचे।

आयोग ने विपणन बोर्ड (marketing board) को आदेश दिए कि याचिकाकर्ता को पूरी राशि नौ फीसदी ब्याज के साथ लौटाएं। बोर्ड ने इस आदेश को राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में चुनौती दे दी। राष्ट्रीय आयोग ने राज्य आयोग के आदेश पर रोक नहीं लगाई और बोर्ड को आदेश दिया कि काका सिंह को 50 प्रतिशत राशि लौटाए। बोर्ड ने यह आदेश भी नहीं माना।

अधिकारियों के व्यवहार से आजिज आकर शिकायतकर्ता दोबारा राज्य उपभोक्ता आयोग में पहुंच गए। उनकी शिकायत पर सख्त कार्रवाई करते हुए आयोग ने बोर्ड के वेतन खाता को सीज करने का आदेश दे दिया। बोर्ड अधिकारियों से पूरे मामले में जवाब भी मांगा गया है। मामले में अगली सुनवाई जल्द होगी।
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