मोटर व्हीकल पासिंग नियमों में किया बदलाव, वाहन पर लगा होगा स्टीकर तो ही होगी..
भिवानी : अगर आपके वाहन पर कलर स्टीकर लगा होगा तो ही अब आपकी गाड़ी की पासिंग की जाएगी. नए नियमों के मुताबिक अब बिना स्टीकर लगे वाहनों की पासिंग नहीं हो पाएगी.
एचएसआरपी यानी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट के लिए आपको ऑनलाइन बुकिंग करानी होगी. इसके लिए आपको www.hsrphr.com पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा और स्टिकर और नंबर प्लेट की ऑनलाइन बुकिंग करवानी होगी.नए वाहनों से संबंधित नई गाइडलाइन स्टेट ट्रांसपोर्ट विभाग की तरफ से जारी कर दी गई है. नई गाइडलाइंस प्रदेश में 9 जून से लागू मानी जाएंगी.
इसके तहत पेट्रोल की गाड़ियों पर नीले रंग का स्टीकर लगाना होगा तथा डीजल की गाड़ियों पर ऑरेंज कलर का स्टीकर लगाना अनिवार्य होगा. स्टीकर के लिए यदि आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहें तो इसके लिए आपको ऑनलाइन फीस 150 रुपए जमा करवानी पड़ेगी. इस बारे में बताते हुए डीटीओ अंग्रेज सिंह ने कहा कि अब से बिना स्टिकर लगे वाहनों की पासिंग नहीं की जाएगी. वाहनों पर नीला और ऑरेंज स्टीकर लगाना जरूरी है. उन्होंने बताया कि इस औपचारिकता के अलावा बाकी और चरिता में भी पूरी होना जरूरी रहेंगी.