हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों की होगी ‘पो बारह’, हाईकोर्ट ने सरकार को दिया ये आदेश

चंडीगढ़ : हरियाणा रोडवेज वर्कशाप यूनियन की एक मांग का निपटारा करते हुए हाई कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि यूनियन की तरफ से 36 छुट्टियों को केवल आठ छुट्टियों तक सीमित करने के खिलाफ जो कानूनी नोटिस दिया गया है, उस पर उचित निर्णय लिया जाए।

वर्कशाप यूनियन की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि शुरू तकनीकी कर्मचारियों और मिनिस्ट्रियल स्टाफ को आवंटित अवकाश एक समान थे, लेकिन नियमों में संशोधन या उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना हरियाणा सरकार ने 16 जुलाई 2019 को एक आदेश जारी कर तकनीकी कर्मचारियों के लाभों को कम कर दिया है। सरकार ने एक कैलेंडर वर्ष में उनकी 36 छुट्टियों को कम कर 8 छुट्टियों तक सीमित कर दिया ।

कोर्ट को बताया गया कि हरियाणा परिवहन विभाग (ग्रुप सी) हरियाणा रोडवेज सर्विस रूल्स, 1995 के नियमों द्वारा शासित होता हैं। सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए एक ही नियोक्ता, एक ही नियुक्ति और दंड देने वाला प्राधिकारी है।

सजा और अपील नियम समान हैं। वेतन, छुट्टी, पेंशन और अन्य सभी मामलों के संबंध में उन्होंने पंजाब सिविल सेवा नियम (हरियाणा के लिए लागू) को अपनाया है, जिसे अब हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियम 2016 से बदल दिया गया है।

हरियाणा सरकार ने समय-समय पर हरियाणा सरकार के कार्यालयों के सार्वजनिक अवकाश और काम के घंटों को अधिसूचित करते हुए निर्देश जारी किए हैं। तकनीकी कर्मचारियों और मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लिए आवंटित अवकाश शुरू से ही समान थे और तकनीकी कर्मचारियों के लिए हरियाणा राज्य द्वारा कोई अलग सार्वजनिक अवकाश निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन नया आदेश पारित कर वर्कशाप-तकनीकी कर्मचारियों के अवकाश में कमी कर दी गई है।

इस बाबत यूनियन की तरफ से सक्षम प्राधिकरण को नवंबर 2021 में कानूनी नोटिस भेजा गया था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। बहस के दौरान सरकारी वकील ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि अभी प्राधिकरण के समक्ष कानूनी नोटिस विचाराधीन है। ऐसे में याचिका उचित नहीं है। 
 
इस पर कोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए सरकार को आदेश दिया कि याची पक्ष की तरफ से जो कानूनी नोटिस दिया गया है, उस पर उचित निर्णय लिया जाना चाहिए। इसक साथ ही कोर्ट ने हरियाणा रोडवेज वर्कशाप यूनियन को यह भी छूट दी कि असंतुष्ट होने पर वह दोबारा इस मामले में हाई कोर्ट से गुहार लगा सकती है।

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