Haryana Corona Case : हरियाणा में कोरोना के 2678 नए केस,11 जिलों पर पैनी नजर, रेड जोन घोषित

चंडीगढ़ : Haryana Corona Case : हरियाणा में कोविड से बचाव के लिए युद्धस्तर पर तैयारी में जुटे राज्य का सेहत महकमा हर जिले में दो विशेष बसों ( आधुनिक उपकरणों ) से लैस भेजने की पूरी तैयारी कर चुका है। खास बात यह है कि इन बसों के अंदर गंभीर से गंभीर हालत के मरीज की उपचार की पूरी सुविधा और उपकरण हैं। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इस संबंध में अधिकारियों को इन बसों का इस्तेमाल शुरु करने के आदेश तत्काल प्रभाव से दिए हैं।

गृह और सेहत मंत्री अनिल विज ने विभागीय अफसरों के साथ में की बैठक के दौरान एक-एक जिले में इंतजामों को लेकर विस्तार से चर्चा की, साथ ही आने वाले वक्त के लिए तैयार रहने को कहा है। बच्चों औऱ बड़ों को वैक्सीनेशन की मुहिम को लेकर भी विज ने संतोष जताया कि प्रदेश में यह काम बेहद ही तेजी के साथ में चल रहा है।

गुरुवार को प्रदेश में 2678 केस

गुरुवार को प्रदेश में काेरोना के 2678 केस सामने आए हैं और कैथल जिले में एक की मौत हुई। वहीं ऑमिक्रॉन के आठ केस मिले हैं। सबसे ज्यादा गुरुग्राम में 1447 केस एक ही दिन में मिले हैं। फरीदाबाद में 297 केस मिले। 801 लोगों ने कोरोना को मात दी। अब प्रदेश में 7912 एक्टिव केस हैैं।

11 जिलों पर पैनी नजर, रेड जोन घोषित

राज्य के 11 जिलों को रेड जोन घोषित कर दिया गया है। जिन पर पैनी नजर रखी जाएगी। इन जिलों में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानों माल और बाजार शाम को छह बजे बंद करने होंगे, पहले बाजार बंद करने का वक्त पांच बजे का था। जो अब छह कर दिया गया है। जिन जिलों 11 को रेड जोन में रखा गया है, उसमें गुरुग्राम, पंचकूला, फरीदाबाद, अंबाला, सोनीपत, करनाल और कुरुक्षेत्र, पानीपत, यमुनानगर, रोहतक, झज्जर शामिल हैं. इन सभी में 12 जनवरी की सुबह पांच बजे तक महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि लागू कर दी गई है। इनमें सभी सिनेमाघर, मल्टीप्लैक्स, स्पोर्ट्स कांपलैक्स स्वीमिंग पूल आदि बंद कर दिए गए हैं। खास शर्त के साथ में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को ही प्रैक्टिस की अनुमति दी जाएगी। बाहर के लोगों औऱ दर्शकों को वहां जाने की इजाजत नहीं होगी।

इन जिलों में कुछ प्रतिबंध औऱ सख्ती ज्यादा रहेगी। इनमें व्यापार मेले, प्रदर्शनी पर रोक लगाई गई है। इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर इन जिलों में सरकारी और गैर सरकारी आफिसों में पचास फीसदी स्टाफ ही काम करेगा। इन जिलों में माल और मार्केट छह बजे तक ही खुले रहेंगे। इस तरह से बार और रेस्टोरेंट पचास फीसदी क्षमता के साथ में चलाए जा सकेंगे। इसी तरह से शिक्षण संस्थानों को लेकर पहले ही 12 जनवरी तक बंदी की घोषणा भी लागू रहेगी।

आंगबाडी केंद्र, कोचिंग, ट्रेनिंग केेंद्र आईटीआई सभी बंद रहेंगे। इस सबंध में राज्य के मुख्य सचिव संजीव कौशल आफिस की ओऱ से देर रात को इस आशय के आदेश जारी किए गए हैं। दाह संस्कार औऱ विवाह समारोह में भी पचास औऱ सौ लोगों से ज्यादा भाग नहीं ले सकेंगे। इन सभी को कोविड की गाइड लाइन का पालन करना होगा। मास्क नहीं लगाने वालों औऱ नियमों का उल्लंघन करने वालों से जिला प्रशासन व पुलिस सख्ती से पेश आएगी। इस तरह से इन पर जुर्माने की राशि लेने का प्रावधान भी है, जिसका कड़ाई से पालन होगा।

सप्ताहभर आइसोलेट रहने के बाद सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं

प्रदेश में व्यापक रुप ले चुके कोविड संक्रमण को लेकर हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने गुरुवार को भी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा के साथ में बैठक की है। इस दौरान तेजी से बढ़ते संक्रमण पर रोक लगाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर मंथन किया गया।

साथ ही यह भी स्वीकार किया गया कि इस बार का संक्रमण बहुत ही तेजी के साथ में फैल रहा है। इस तह से जनवरी के अंत तक मरीजों की संख्या प्रदेश में दूसरी लहर से ऊपर चली जाएगी। लेकिन मरीजों की अभी तक के लक्षण और रिपोर्ट देखने के बाद में भयंकर होने की संभावनाएं कम ही हैं। साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि जिनमें हल्के लक्षण मिल रहे हैं, साथ ही पाॅजिटिव आने के बाद में एक सप्ताह तक आइसोलेट रह चुके हैं उनको दोबारा जांच कराने की जरूरत नहीं हैं।

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