हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं के लिए आई अच्छी खबर, सरकार की नई योजना की घोषणा

चंडीगढ़ : हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं (Electricity Consumers) के लिए अच्छी खबर है. दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम (Dakshin Haryana Bijali Vitran Nigam) ने सरचार्ज माफी योजना 2021 की शुरुआत कर दी है. ऐसे उपभोक्ता जिनके बिजली कनेक्शन (Electricity Connection) 30 जून 2021 से पहले बिल नहीं भरने के कारण कटे थे, वे दोबारा कनेक्शन (Connection) जोड़ने के लिए आवेदन करके बिल पर लगाए गए सरचार्ज (Surcharge) की माफी का लाभ उठा सकते हैं. इसके लिए आखिरी तारीख 30 नवंबर रखी गई है.

कोरोना के कारण लोगों पर पड़ा आर्थिक बोझ

बिजली निगम के एक्सईएन सतबीर यादव (Satbir Yadav) ने सरचार्ज वेवर स्कीम (Surcharge Waver Scheme) के बारे में बताया गया है कि कोविड महामारी के कारण उद्योग और व्यापार क्षेत्र काफी प्रभावित हुआ है. इस दौर में लोगों को आर्थिक विषमताओं (economic inequalities) का भी सामना करना पड़ा है. इसी को ध्यान में रखते हुए दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (Haryana Bijli Vitran Nigam) ने सरचार्ज माफी स्कीम (Surcharge Waver Scheme) शुरू करने का फैसला लिया है.

इसके तहत व्यवसायिक, घरेलू एवं कृषि कनेक्शन बिल समय पर न भरे जाने की वजह से 30 जून से पहले कट गए तो उन्हें दोबारा शुरू करवाया जा सकता है. इसके लिए उपभोक्ता (Consumers) को 30 नवंबर से पहले इस स्कीम (Scheme) में शामिल होना पड़ेगा. जिस किसी बकायादार का जून माह की 30 तारीख से पहले कनेक्शन (Connection) कट गया है, वह एक साधारण कागज (Simple Paper) पर आवेदन करके वेवर स्कीम से जुड़ सकता है.

उपभोक्ता को बिल व सरचार्ज की दी जाएगी जानकारी

आवेदन करने पर उपभोक्ता (Consumer) को बताया जाएगा कि उसका बिल और सरचार्ज (Bill & Surcharge Amount) की राशि कितनी बकाया है और उसे इसमें कितना छूट का लाभ (Relaxation Benefit) मिल सकता है. कनेक्शन दोबारा जुड़वाने के लिए उपभोक्ता को अपने प्रतिष्ठान का लोड देखकर उसके मुताबिक ऑनलाइन (Online) प्रतिभूति राशि जमा करवानी होगी.योजना के अनुसार, उपभोक्ता चाहे तो वह बकाया बिल का 25 प्रतिशत भाग तत्काल जमा करवाकर बाकी 75 प्रतिशत राशि 6 किश्तों में अदा कर सकता है.

इसके साथ ही उसको वर्तमान बिल राशि (Present Bill Amount) भी देनी होगी. बकाया बिल की सभी किश्तें जमा होने के बाद उपभोक्ता का बिल पर लगाया गया सरचार्ज माफ (Surcharge Wave) कर दिया जाएगा. जिन गांवों में म्हारा गांव जगमग गांव स्कीम (Mhara Ganv Jagmag Ganv) नहीं है या पंचायत ने स्कीम को शुरू करने के लिए अपनी सहमति प्रदान नहीं की है, उनमें इस योजना का लाभ उपभोक्ता को नहीं मिल सकेगा. इसी प्रकार जिस कृषि कनेक्शन को कटे हुए 6 माह से दो साल का समय बीत गया है तो उसको दोबारा लगवाने के लिए फिर से नए कनेक्शन (New Connection) की तरह ही सारी प्रक्रिया पूरी करवाई जाएगी.

बिजली बिल की बकाया राशि को लेकर अदालत में मामला लंबित है तो ऐसे केस में भी उपभोक्ता को सरचार्ज माफी स्कीम (Surcharge Waver Scheme) का लाभ नहीं दिया जाएगा. इसी तरह बिजली चोरी के मामलों में बकाया राशि होने पर भी उपभोक्ता को इस स्कीम का लाभ नहीं दिया जा सकता.

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