EPFO: PF अकाउंट से जुड़े ये 6 जबरदस्त फायदे जानकर आप भी हो जाएंगे खुश, फटाफट जानिए कैसे उठाएं लाभ

EPFO: PF कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन (EPFO) सभी कर्मचारियों को पीएफ की सुविधा (PF benefits) देता है. इसके लिए, कर्मचारी की सैलरी (Employee’s Salary) में से एक छोटा सा हिस्‍सा PF खाता में जमा करने के लिए काटा जाता है. यह कर्मचारी (employee) के रिटायरमेंट (retirement) के बाद उसके भविष्‍य को सुरक्षित करने का एक तरीका है.

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आपको बता दें कि PF किसी भी नौकरीपेशा व्यक्ति का वह खाता है जिसमें वह खुद और उसका नियोक्ता एक निश्चित रकम (वाया नियोक्ता) ईपीएफओ (EPFO) में आपके नाम से खुले एक निश्चित खाते में जमा करवाते हैं. इसमें आपका नियोक्ता आपकी सैलरी से कुछ निश्चित रकम काटकर (मौजूदा समय में 12 फीसदी) पीएफ ऑफिस में जमा करा देता है. यह तय रकम सरकार द्वारा निर्धारित होती है और इस तय रकम में नियोक्ता भी अपना हिस्सा (हमारी सीटीसी का हिस्सा) जोड़कर जमा कराता है.तो आइए जानते हैं इनके बारे में सबकुछ…

1.फ्री इंश्‍योरेंस की मिलती है सुविधा
जैसे ही किसी कर्मचारी का पीएफ खाता खुलता है, तब वह बाई डिफॉल्‍ट इंश्‍योर्ड भी हो जाता है. एम्‍प्‍लॉई डिपोजिट लिंक्‍ड इंश्‍योरेंस (IDLI scheme) के तहत कर्मचारी का 6 लाख रुपये तक का बीमा होता है. ईपीएफओ के सक्रिय सदस्‍य की सर्विस अविध के दौरान मृत्‍यु होने पर उसके नामित या कानूनी वारिस को 6 लाख रुपये तक का भुगतान किया जाता है. यह लाभ कंपनियां और केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को उपलब्‍ध कराती हैं.

2.टैक्स में मिलती है छूट
वहीं अगर आपको टैक्स (TAX) में छूट चाहिए तो भी पीएफ सबसे बेहतर विकल्प है. हालांकि आपको ये भी जान लेना चाहिए कि नए टैक्स सिस्टम में ऐसी सुविधा नहीं है जबकि पुराने टैक्स सिस्टम में टैक्स पर छूट मिलती है. ईपीएफ खाताधारक इनकम टैक्‍स की धारा 80सी के तहत अपनी सैलरी पर बनने वाले टैक्‍स में 12 प्रतिशत तक की बचत कर सकते हैं.

  1. रिटायरमेंट के बाद मिलती है पेंशन
    10 साल तक लगातार पीएफ खाता मेंटेन करने पर जीवन भर की एंप्लॉयी पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा. यानी, 10 साल तक लगातार ऐसी नौकरी (नौकरियों) में रहने जहां से आपके पीएफ खाते में पैसा जमा होता रहा, आपको Employees’ Pension Scheme 1995 के तहत एक हजार रुपये की पेंशन रिटायरमेंट के बाद मिलती रहेगी.
  2. नि‍ष्क्रिय खाते पर ब्‍याज
    कर्मचारियों के निष्क्रिय पीएफ खाते पर भी ब्‍याज का भुगतान किया जाता है. 2016 में कानून में किए गए बदलाव के मुताबिक, अब पीएफ खाताधारकों को उनके तीन साल से अधिक समय से निष्क्रिय पड़े पीएफ खाते में जमा राशि पर भी ब्‍याज का भुगतान किया जाता है. इससे पहले, तीन साल से निष्क्रिय पड़े पीएफ खाते पर ब्‍याज देने का प्रावधान नहीं था.
  3. ऑटो ट्रांसफर की सुविधा
    आधार से लिंक आपके यूएएन नंबर के जरिए आप अपने एक से अधिक पीएफ खातों (यदि जॉब चेंज करते रहे हैं तो) को लिंक कर सकते हैं. नौकरी बदलने पर पीएफ का पैसा ट्रांसफर करना अब आसान हो गया है. नई नौकरी जॉइन करने पर ईपीएफ के पैसे को क्लेम करने के लिए अलग से फॉर्म-13 भरने की जरूरत अब नहीं. अब यह अपने आप हो जाएगा. ईपीएफओ ने एक नया फॉर्म पेश किया है, फॉर्म 11 जोकि फॉर्म 13 की जगह पर इस्तेमाल होगा. यह ऑटो ट्रांसफर के सभी मामलों में इस्तेमाल होगा.
  4. ज़रुरत के समय निकाल सकते हैं पैसा
    पीएफ फंड की एक बेहतरीन सुविधा ये भी है कि ज़ररुत के समय इसमें से कुछ पैसे निकाले भी जा सकते हैं. इससे आप लोन की संभावनाओं से बच पाएंगे.
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