सावधान 1 सितंबर से बदलने वाला है पीएफ से जुड़ा यह नियम, उठाना पड़ सकता है नुकसान यदि निपटाया यह जरूरी काम

नई दिल्ली : कोरोना संक्रमण काल में बहोत से लोगों के रोजगार (Employment) छिने हैं। लोगों को अपने प्रोविडेंट फंड (Provident Fund) का पैसा निकालने को भी मजबूर होना पड़ा। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें अपने पीएफ अकाउंट के बारे में खासी जानकारी नहीं होती। (ईपीएफओ) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा खाताधारकों (Account Holders) के नियमों में कुछ बदलाव किया गया है। यदि आप इस बदलाव को ध्यान से समझेंगे तो आप का नुकसान होने से बच सकता है, क्योंकि इसका सीधे तौर पर आप पर असर पड़ने वाला है।

रुक सकता है नियोक्ता योगदान (Employer Contribution)

ईपीएफओ (EPFO) द्वारा जारी नए नियमों के अनुसार जिन-जिन का ईपीएफ (EPF) में खाता है, उन सभी व्यक्तियों को अपने पीएफ खाते (PF Account) को आधार कार्ड (Aadhar Card) से लिंक करना अनिवार्य है। यह नियम पहले 1 जून से लागू हो रहा था, लेकिन अब इसकी लास्ट डेट बढ़ा दी गई है।



अब पीएफ खाते (PF Account) को आधार कार्ड (Aadhar Card) से लिंक करवाने का 31 अगस्त तक का समय दिया गया है। यदि निर्धारित समय तक आधार कार्ड (Aadhar Card) से पीएफ खाते (PF Account) को लिंक नहीं करवाया जाता है तो पीएफ खाते में आने वाला नियोक्ता योगदान (Employer Contribution) रुक सकता है। ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉनिक चालान (Electronic Chalan) और रिटर्न (Return) नहीं भरा जा सकेगा।

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