हरियाणा के इन शिक्षकों को शिक्षा विभाग ने दिया झटका, डिमोशन के आदेश जारी

चंडीगढ़ : शिक्षकों की एक के बाद एक कई भर्तियां रद्द करने के बाद अब शिक्षा विभाग ने प्रदेश के 32 डीपीई को बड़ा झटका दिया है। ये शिक्षक जेबीटी से पदोन्नत होकर डीपीई बने थे, लेकिन अब विभाग ने सुखविंद्र बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा के केस का हवाला देते हुए इन सभी को डिमोट कर दोबारा मूल पद पर भेजने के निर्देश दिए हैं। इसको लेकर जहां प्रभावित शिक्षकों में रोष है, वहीं शिक्षकों ने इस डिमोशन के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की चेतावनी दी है।

विभाग के इस आदेश का सर्वाधिक प्रभाव हिसार जिले पर पड़ेगा, क्योंकि प्रभावित 32 शिक्षकों में सर्वाधिक 16 शिक्षक अकेले हिसार जिले के विभिन्न स्कूलों में बतौर डीपीई अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वहीं भिवानी के दस शिक्षक, जींद व सोनीपत के दो दो शिक्षकों तथा चरखी दादरी व करनाल के एक-एक शिक्षक को डिमोट करने के निर्देश दिए गए हैं।

विभाग ने कोर्ट के जिस आदेश का हवाला देकर इन शिक्षकों को पदावन्नत करने के निर्देश दिए हैं, वह हकीकत में इन शिक्षकों पर लागू ही नहीं होता। कोर्ट का वह आदेश कहता है कि जिस दिन पद निकलते हैं, उस पर नए रूल लागू होंगे, जबकि जब इन शिक्षकों की पदोन्नति की गई थी तो वे खाली पोस्ट थी, जिन्हें बैकलॉग के आधार पर पदोन्नति से भरा गया है, जिस पर नए रूल लागू नहीं होते, क्योंकि ये पुराने पद है। अगर नई रिक्तियां होती तो ये रूल लागू हो सकते थे, लेकिन उक्त पद रूल लागू होने से पहले के थे।

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