फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी पाने वाले 2 पर कोर्ट सख्त: नौकरी से हटा दर्ज कराया केस

रेवाड़ी : रेवाड़ी में फर्जी दस्तावेजों (fake documents) के आधार पर क्लर्क (clerk) की नौकरी ज्वाइन करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच (investigation) शुरू कर दी है।

मॉडल टाउन थाना पुलिस को रेवाड़ी की सेशन कोर्ट (session court) की ओर से दी शिकायत (complaint) में कहा गया है कि पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट (punjab haryana high court) ने जनवरी 2019 में क्लर्क भर्ती (clerk bharti) के लिए 31 पदों का विज्ञापन जारी किया था। जिसके लिए रोहतक के बसंत विहार (basant vihar) निवासी रविन्द्र व रोहतक (rohtak) के ही गांव दत्तौर सांपला निवासी लोकेश कुमार (lokesh) ने आवेदन किया। आरोपी रविंद्र (ravindra) ने 12वीं की मार्कशीट और लोकेश ने बीएससी की डिग्री फर्जी जमा करवाकर 15 अप्रैल 2021 को क्लर्क के पद पर नौकरी ज्वाइन (join) कर ली।

रविन्द्र ने खुद को 12वीं पास उच्च शिक्षा बोर्ड दिल्ली (delhi) से दर्शाया था। मार्कशीट (marksheet) में रोहतक के ही श्री बालाजी सीनियर सेकेंडरी स्कूल (balaji sr sec school) से 12वीं पास बताया गया। जुलाई 2021 में कोर्ट की तरफ निदेशक उच्च शिक्षा बोर्ड दिल्ली को पत्र भेजा गया, जिसके जवाब में बोर्ड ने रविन्द्र के 12वीं पास के दस्तावेजों को फर्जी करार दे दिया।

इसी प्रकार से लोकेश भी आवेदन की अंतिम तिथि 7 फरवरी 2019 तक बीएससी (BSC) पास नहीं था तथा उसने 27 जनवरी 2020 को बीएससी की थी। जबकि दस्तावेज में उसने 2019 में ही बीएससी पास बताया था। कोर्ट ने लोकेश की डिग्री की जांच के लिए एमडीयू रोहतक (MDU Rohtak) को पत्र लिखा। यूनिवर्सिटी ने 27 जनवरी 2020 को बीएससी पास करने की जानकारी दी।

फर्जी दस्तावेज पेश कर दोनों ने अप्रैल 2021 में रेवाड़ी कोर्ट में क्लर्क के पद पर ज्वाइन कर लिया तथा नियमित रूप से वेतन भी लेते रहे। अगस्त में सर्टिफिकेट जाली मिलने दोनों को नौकरी से हटा दिया गया।

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