हरियाणा पेंशन योजनाओं में बड़ा फेरबदल, इन शर्तो को पूरा करने पर ही मिलेगी पेंशन, देखें नए नियम

अंबाला : हरियाणा में पेंशन योजनाओं को लेकर फेरबदल किया गया है। जिसमें 15 साल से स्थायी निवासी लोगों को ही पेंशन का लाभ मिल पाएगा। क्योंकि इस मामले में अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से पत्र जारी कर दिया गया है। इसके तहत 15 साल से प्रदेश में रहने वालों की ही पेंशन लगाई जाएगी। जबकि इससे पहले पांच साल रहने वालों की ही पेंशन सुविधा शुरू कर दी जाती थी।

पेंशन

बता दें कि प्रदेश में जिला समाज कल्याण विभाग की ओर से 8 तरह से पेंशन योजनाओं का लाभ लिया जा रहा है। जिसमें वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा एवं निराश्रित महिलाओं को पेंशन, दिव्यांग पेंशन, निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता, स्कूल न जाने वाले दिव्यांग बच्चों को वित्तीय सहायता, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता, बौना भत्ता और किन्नर भत्ता ले रहे हैं।

एसीएस ने जिला समाज कल्याण अधिकारी को जारी किया पत्र

सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव किरणजीत कौर की ओर से बीती 1 जून को प्रदेश के सभी जिला समाज कल्याण अधिकारी को पत्र क्रमांक 286 (4) 2022 जारी किया गया है। जिसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में स्थायी निवासी होने की शर्त में संशोधन किया गया है। जिसमें बताया गया है कि हरियाणा राज्य का 5 वर्ष का स्थायी निवासी होना आवश्यक था। जिसको लेकर 19 मार्च को सरकार की ओर से निर्णय लिया गया है कि आवेदक को हरियाणा राज्य का 15 वर्ष का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। जिसकी कापी नागरिक संसाधन सूचना के प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के महानिदेशक, मंडलायुक्त और उपायुक्त को भी भेजी गई है।

दस्तावेज से संबंधित जिला में ही लगेगी पेंशन

जिस जिला के आवेदक के पास दस्तावेज हैं, उसी जिला में आवेदक को पेंशन मिलेगी। जिसमें आवेदक के पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पेन कार्ड आदि दस्तावेज होने चाहिए। जिस जिला के यह दस्तावेज होंगे उसी जिला में पेंशन का लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं दस्तावेज दूसरे जिला के हैं और सुविधा का लाभ दूसरे जिला में लिया जा सके। लेकिन डोमिसेल 15 साल से होना चाहिए।

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