चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार (Haryana Government) छह लाख से अधिक वार्षिक आय (Annual Income) पर पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरियों, शिक्षण संस्थानों में आरक्षण (Reservation) का लाभ नहीं देगी। क्रीमीलेयर (creamy layer) के नए मानदंडों में पिछड़े वर्गों के लिए वार्षिक आय सीमा 8 लाख रुपये से घटाकर 6 लाख कर दी गई है। वार्षिक आय सीमा (annual income limit) दो लाख रुपये कम किए जाने से प्रदेश में हजारों की संख्या में लोग प्रभावित होंगे।
अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (Scheduled Castes and Backward Classes Welfare Department) के प्रधान सचिव विनीत गर्ग ने नए मानदंडों की अधिसूचना जारी की है। पिछड़े वर्ग के सांसद-विधायकों के आश्रित, प्रथम-द्वितीय श्रेणी अफसर, सेना में मेजर व ऊपर के अधिकारियों के आश्रित दायरे में नहीं रखे गए हैं।
प्रथम, द्वितीय श्रेणी अफसरों, सेना में मेजर व ऊपर के अधिकारियों के आश्रित भी दायरे में नहीं
पिछड़े वर्ग के सांसद-विधायकों के आश्रित, प्रथम-द्वितीय श्रेणी अफसर, सेना में मेजर व ऊपर के अधिकारियों के आश्रित दायरे में नहीं रखे गए हैं। वायुसेना व नौसेना (air force and navy) में समकक्ष स्तर के अधिकारियों के आश्रितों को आरक्षण से बाहर कर दिया गया है। निर्धारित आय सीमा से अधिक जमीन और पिछले तीन साल में एक करोड़ रुपये से अधिक संपत्ति अर्जित करने वालों को भी लाभ नहीं मिलेगा।
इन वर्गों के राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, नियंत्रक महालेखा परीक्षक सहित अन्य संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों व परिजनों को आरक्षण से वंचित कर दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने 24 अगस्त 2021 को प्रदेश सरकार की तरफ से क्रीमीलेयर (creamy layer) को लेकर 17 अगस्त 2016 और 28 अगस्त 2018 को जारी अधिसूचनाओं को निरस्त कर दिया था। इंद्रा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले और हरियाणा पिछड़ा वर्ग आरक्षण अधिनियम (Haryana Backward Classes Reservation Act) के प्रावधानों के अनुसार तीन महीने के अंदर नई अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया था।
इसके बाद प्रदेश सरकार ने नए सिरे से क्रीमीलेयर तय किया है। केंद्र सरकार ने आठ लाख रुपये से कम वार्षिक आय वालों को आर्थिक रूप से कमजोर की श्रेणी में रखा है, जबकि हरियाणा ने यह सीमा छह लाख रुपये तय की है। सभी स्रोतों से प्राप्त आय को सकल वार्षिक आय की गणना करने के लिए जोडा़ जाएगा।
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