मोटर वेहिकल एक्ट का ये संशोधन जान लो, नहीं तो कट सकता है भारी चालान

नई दिल्ली : आपको बता दे कि इस महीने केंद्र सरकार ने कई बड़े फैसले लिए है जिसमे से कई अहम् फैसले हेलमेट और इलेक्ट्रिक वाहनों पर भी लिए गये है, जिनको जानना बहुत ही जरुरी है. नहीं तो आपको भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है. चलिए आपको बता दें की आखिर क्या है ये अहम फैसले.

नये नियमो के अनुसार अब देश में केवल ब्रांडेड हेलमेट ही बेचे जा सकेंगे लोकल हेलमेट बेचने की अनुमति सरकार ने नहीं दी है. साथ ही साथ सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर उपभोक्ता क़ो अधिक सब्सिडी देने की घोषणा की है.

कुछ इस प्रकार है यह नियम

FAME 2 में संशोधन करके सरकार ने दो अहम् फैसले लिए है
1. पहला यह कि अब भारत में लोकल हेलमेट बेचने की अनुमति नहीं है. सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश में हल्के, मजबूत ISI मार्क वाले हेलमेट बेचने की अनुमति दी है. आम भाषा में बोले तो 1 जून 2021 से भारत में ख़राब और ISI चिन्ह रहित हेलमेट क़ो बेचने की अनुमति नहीं है. अब इस फैसले के बाद ऐसे हेलमेट बेचने और खरीदने वाले लोगो क़ो सजा हो सकती है.
2. दूसरे नियम के अनुसार अब भारत में दो पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों पर अधिक सब्सिडी दी जाएगी. इसके कारण अब दो पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के दाम तेजी से गिरने लगे है. सरकार ने यह फैसले इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग क़ो बढ़ाने के लिए लिया है. साथ इस फैसले के बाद से टीविएस मोटर कंपनी, हीरो इलेक्ट्रिक,रेवोल्ट मोटर्स और अर्थर जैसी कंपनियों के दो पहिया वाहनों की कीमत लगातार घटती जा रही है. पहले भी PM 2.0 की अगुवाई करते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों पर GST 12% से घटाकर 5% कर दी गयी थी और अब इस नये नियम के कारण सब्सिडी क़ो 1000 रूपए प्रति KWH से बढाकर 1500 रूपए प्रति KWH कर दिया गया है.
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