Vehicle Scrap Policy : पूर्ण क्षतिग्रस्त वाहन के बीमा क्लेम के बाद रद्द करानी होगी RC, जानें नियम

फतेहाबाद : Vehicle Scrap Policy :  वाहन के पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त अथवा वाहन मालिक द्वारा उसे वाहन स्क्रैप ( Vehicle Scrap ) करवाना होता है। इसके उपरांत इसकी सूचना रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को देनी होगी। रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के पास वाहन मालिक को अपना बकाया पैनल्टी व जुर्माना भी जमा करवाना होगा। वाहन मालिक को बीमा कंपनी से लिखवाना होगा कि संबंधित वाहन मालिक ने अपने वाहन का दुर्घटना बीमा क्लेम कर लिया है। इसके तुरंत बाद ही रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को जमा करवाना होगा।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी की सचिव शालिनी चेतल ने बताया कि मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 55 के अनुसार, यदि कोई मोटर वाहन कबाड़/स्क्रैप/दुर्घटना हो गया है या वह उपयोग की स्थिति में नहीं है, तो मालिक को इसकी सूचना पंजीकरण प्राधिकारी को तुरंत दें। आमतौर पर वाहन जहां यूज होता रहा है, उसी क्षेत्र के पंजीकरण प्राधिकारी को यह जानकारी देनी होती है। साथ ही रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) संबंधित अथॉरिटी को जमा करानी होती है।

यदि वह वो ऑरिजनल अथॉरिटी होगी, जहां वाहन रजिस्टर्ड हुआ था, तो अथॉरिटी आरसी को निरस्त कर देगी और अगर यह वह अथॉरिटी नहीं होगी, तो वह ऑरिजनल पंजीकरण प्राधिकारी को आरसी भेजेगी। उन्होंने बताया कि इस कार्य में वाहन मालिक अविलंब करता है तो भी उसे आरसी रजिस्ट्रेशन रद्द करवाने की जमा तिथि तक ब्याज सहित बकाया देना होगा।

आटीए सचिव शालिनी चेतल ने बताया कि स्क्रैप वाहन के इंजन और चेचिस नंबर भी अथॉरिटी के पास जमा करवाने होंगे। वाहन के पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में पॉलिसी धारक क्लेम लेने के बाद रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को अपना बकाया टैक्स भी जमा करवाएगा।

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