पुराने पेट्रोल-डीजल के वाहनों को लेकर हरियाणा के सीएम का बड़ा बयान, कही ये बड़ी बात

चंडीगढ़ : हरियाणा में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल के वाहनों पर प्रतिबंध को लेकर हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया था कि 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल के वाहनों के संचालन पर फिलहाल प्रतिबंध केवल गुरुग्राम में ऑटो पर लागू किया गया है. अन्य किसी भी स्थान पर प्रतिबंध हरियाणा में लागू नहीं किया गया है.

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सूचना दी कि हरियाणा में पहले चरण में 10 साल पुराने डीजल के ऑटो और 15 साल पुराने पेट्रोल के ऑटो  को केवल गुरुग्राम की सड़कों से हटाया जाएगा. इस बारे में सरकार ऑटो चालक संघों के साथ भी बातचीत कर चुकी है. बता दें कि मुख्यमंत्री ने विधानसभा में बताया था कि एनजीटी ने एक स्टैंड लिया है. जिसके तहत राष्ट्रीय राजधानी में 10 और 15 साल से पुराने डीजल और पेट्रोल के वाहनों को चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

हरियाणा में ट्रैक्टरों के लिए छूट लेने के लिए भी मनोहर सरकार कानून लेकर आएगी. जिसके तहत 2025 तक पुराने ट्रैक्टरों को चलाया जा सकेगा. मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा के सत्र में कहा था कि उनकी सरकार ने मौखिक और लिखित रूप से अवगत कराया है कि इस आदेश को सख्ती से लागू नहीं किया जाना चाहिए.

बता दें कि यदि वाहन का मालिक 10 और 15 साल की अवधि के बाद भी वाहन का इस्तेमाल करना चाहता है. तो उसे वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा. यदि वाहन इस फिटनेस टेस्ट में फेल हो जाता है, तो उसे स्क्रैप कर दिया जाएगा. यदि आप किसी पुराने वाहन को स्क्रैप करते हैं. तो ग्राहकों को नई कार खरीदने पर उसका सर्टिफिकेट दिखाने पर 5 फ़ीसदी की छूट मिलेगी. इसके साथ ही नए वाहन का रजिस्ट्रेशन भी माफ किया जाएगा. जो तकरीबन 50,000 रुपये का होता है.

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