हरियाणा में लाइसेंस बनवाने वालों के लिए राहत की खबर: ड्राइविंग स्कूल का सर्टिफिकेट अब जरूरी नहीं

करनाल : करनाल हरियाणा सरकार तथा परिवहन विभाग द्वारा अब उन लोगों को राहत प्रदान करने वाला आदेश जारी किया है, जो लाइसेंस बनवाना चाहते हैं। अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ड्राइविंग स्कूल से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके लिए पहले 21 दिन का ड्राइविंग स्कूल से सर्टिफिकेट लेना आवश्यक होता था। अब से पहले की तरह ड्राइविंग स्कूल सर्टिफिकेट के बिना लाइसेंस बना दिया जाएगा.

 

नए आदेशों को प्रदेश के हर डीसी एसडीएम को भेज दिया गया है जो कि लाइट मोटर व्हीकल के लिए लागू होगा। गौरतलब है कि करीब डेढ़ महीना पहले ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए ड्राइविंग स्कूल से 21 दिन की ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट लेना जरूरी किया गया था, जिसके लिए ड्राइविंग स्कूल अपनी तरफ से मनमर्जी फीस वसूल रहे थे। जिसकी शिकायतें लगातार मिल रही थी।

प्रदेश के कई जिलों ने इसे लागू किया था। लाइसेंस बनवाने की फीस 2000 रूपए से 3000 रूपए थी, लेकिन यह नियम लागू होने के बाद 8000 रूपए से 10000 रूपए में लाइसेंस बनने लग गया था। लगातार मिलने वाली शिकायतों को देखते हुए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की तरफ से आए पत्र में इस एक्ट में बदलाव किया गया है जिसके तहत ड्राइविंग स्कूल से ट्रेनिंग सर्टिफिकेट की आवश्यकता अब नहीं रहेगी

180 दिन के लिए बनने वाले लर्निंग लाइसेंस की फीस
बाइक / स्कूटर + रेडक्रॉस सर्टिफिकेट = 350+300 = 650
बाइक / स्कूटर + कार + रेडक्रॉस सर्टिफिकेट = 350+300+300 = 950
बाइक / स्कूटर + कार + ट्रैक्टर + रेडक्रॉस सर्टिफिकेट = 350+300+300+300 = 1250

लाइट लाइसेंस की फीस
बाइक / स्कूटर + रेडक्रॉस सर्टिफिकेट = 980+300 = 1280
बाइक / स्कूटर + कार + रेडक्रॉस सर्टिफिकेट = 980+300+300 = 1580
बाइक / स्कूटर + कार + ट्रैक्टर + रेडक्रॉस सर्टिफिकेट = 980+300+300+300 = 1880

 

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