ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों में हुआ बदलाव, अब से लगेगा 3540 रुपए जुर्माना अगर..

पानीपत : लाइसेंस बनवाने के लिए थोड़ी मशक्कत ज्यादा करनी पड़ सकती है क्योंकि अब इनमें कुछ बदलाव किया गया है। हैवी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए दी जाने वाले ट्रेंनिंग के नियमों में अहम बदलाव किया गया है। अब से यदि कोई आवेदक ट्रेनिंग के दौरान अनुपस्थित रहता है तो उसे जुर्माना अदा करना पड़ेगा। जारी नियमों के अनुसार यदि कोई आवेदक 35 दिन की ट्रेनिंग में छुट्टी लेता है तो उसे एक दिन की एब्सेंट के 3540 रुपए जुर्माने के रूप में अदा करने होंगे। इसके अलावा 7 दिन की एक्स्ट्रा ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी। तभी जाकर लाइसेंस जारी किया जाएगा।

 

इस बारे में बताते हुए रोडवेज के ट्रैफिक इंस्पेक्टर सतीश ने बताया कि यदि कोई आवेदक पूरी ट्रेनिंग पीरियड के दौरान 6 बार एब्सेंट रहेगा तो उसकी ट्रेनिंग ही कैंसिल कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि रोडवेज विभाग की तरफ से ट्रेनिंग पीरियड 35 दिन का रहता है। जो लोग हेवी लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, उन्हें यह 35 दिन की ट्रेनिंग पूरी करनी होती है।

इस समय अवधि के दौरान यदि कोई आवेदक 1 दिन की भी छुट्टी लेता है तो जनरल कैटेगरी के आवेदक से 3540 रुपए तथा एससी कैटेगरी के आवेदक से 1770 रुपए वसूल किए जाएंगे। यह जुर्माना फीस विभागीय उच्च अधिकारियों के आदेश अनुसार ही ली जाएगी।

आवेदक ट्रेनिंग को नहीं ले रहे गंभीरता से
गौरतलब है कि विभाग द्वारा दी जाने वाली 35 दिन की ट्रेनिंग को आवेदक गंभीरता से नहीं ले रहे थे। इसीलिए मजबूरन विभाग को ऐसे सख्त कदम उठाने पड़े। बता दें कि फिलहाल 200 से भी ज्यादा आवेदक ट्रेनिंग ले रहे हैं। काफी आवेदन अभी भी पेंडिंग है। इसलिए दो 2 महीने की वेटिंग चल रही है। विभाग की ओर से ट्रेनिंग सर्टिफिकेट देने के बाद ही आरटीए की तरफ से हैवी ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाता है।



Exit mobile version