हरियाणा के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं को राहत, अब बिल में जुड़कर नहीं आएगा मीटर का रेंट, जानिये क्या है योजना

अंबाला : बिजली उपभोक्ताओं को अब मीटर रेंट से छुटकारा मिलेगा। रेंट की एवज में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं से हर महीने बिजली बिल के जरिए 25 से 50 रुपये की वसूली करता था। अब यह वसूली उपभोक्ताओं की सिक्योरिटी मनी से की जाएगी। इससे उपभोक्ताओं को बिलों में बड़ी राहत मिलने की बात कही जा रही है। दरअसल बिजली वितरण निगम की ओर से हर महीने उपभोक्ताओं से बिजली बिलों के जरिए 25 से 50 रुपये तक की वसूली की जाती थी।

यह वसूली बिजली मीटर रेंट की एवज में होती थी। लोड के हिसाब से लगवाए गए मीटरों के आधार पर ही रेंट तय किया जाता है। हालांकि निगम की ओर से बिजली कनेक्शन की एवज में उपभोक्ताओं से सक्यिोरिटी मनी भी ली जाती है। सालों से यह सिक्योरिटी मनी निगम के खाते में जमा है। पिछले दिनों ही राज्य सरकार की ओर से आए आदेश में साफ कहा गया कि अब जनवरी 2020 से पहले जिन उपभोक्ताओं से बिजली कनेक्शन लिया है उनसे मीटर रेंट की वसूली बिलों के जरिए नहीं होगी। जिन उपभोक्ताओं का रेंट अभी बचा है उन उपभोक्ताओं की सिक्योरिटी मनी से ही रेंट की वसूली की जाएगी। यानि अब नए व पुराने उपभोक्ताओं को मीटर रेंट से पूरी तरह से निजात मिल जाएगी।

पहले सालों तक होती रहती थी वसूली

इससे पहले बिजली निगम की ओर से सालों तक उपभोक्ताओं से बिजली मीटर रेंट की वसूली होती रहती थी। यह वसूली हर महीने आने वाले बिजली बिलों के जरिए होती थी। इससे उपभोक्ताओं की जेब पर असर पड़ता था। मगर अब ऐसा नहीं होगा। निगम की ओर से सरकार द्वारा जारी फरमान को लागू कर दिया गया है। निगम अधिकारी तुरंत प्रभाव से यह फरमान लागू करने की बात कह रहे हैं। उनकी मानें तो अब किसी भी उपभोक्ता के बिजली बिलों में मीटर रेंट चार्ज का जक्रि नहीं किया जाएगा।

बिजली रेंट चार्ज उपभोक्ताओं से वसूल नहीं होगा

यह बिल्कुल सही है कि अब निगम बिजली रेंट चार्ज उपभोक्ताओं से वसूल नहीं करेगा। उनकी सिक्योरिटी मनी से यह भरपाई होगी। यह मनी सालों से निगम के पास जमा है। इसमें कोई शक नहीं कि रेंट चार्ज खत्म होने से बिजली बिलों में कटौती होगी। इससे उपभोक्ताओं को राहत मिलना लाजिमी है। ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। -सुखबीर सिंह, एक्सईएन, यूएचबीपीएन, अंबाला

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