पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने नगर निगम चुनाव पर लगाई रोक और अधिकारियों को फटकार

चंडीगढ़ : चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव (Chandigarh Municipal Corporation Election) की घोषणा पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) ने मंगलवार 23 नवंबर तक रोक लगा दी है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को जनसंख्या (Population) से जुड़ा आंकड़ा और हलफनामा सौंपने को कहा है।

इससे पहले नगर निगम चुनाव को लेकर चंडगढ़ प्रशासन वीरवार को अपना जवाब दाखिल नहीं कर सका जिसके बाद पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और सुनवाई दो बजे तक स्थगित कर दी।

कोर्ट ने दो बजे यूटी प्रशासन के अफसरों को कोर्ट में तलब किया था। बुधवार को हाईकोर्ट द्वारा चुनाव की घोषणा पर रोक लगाई गई थी हालांकि बाद में चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा आपत्ति जताने पर दोपहर में इसे वापस ले लिया गया था।

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