प्रधानमंत्री आवास योजना में शामिल लाभार्थियों के लिए अहम् जानकारी, सरकार ने दी यह सुविधा

जींद : जिला नगर आयुक्त गायत्री अहलावत ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत जिन लाभार्थियों का नाम किसी कारणवश इस योजना के दूसरे घटक में बदला गया है वह इसमें बदलाव करवा सकते हैं।

इसके तहत कोई भी स्वीकृत लाभार्थी बीएलसी-एन से बीएलसी-ई व बीएलसी-ई से बीएलसी-एन में बदलाव नियमानुसार 8 नवंबर तक संबंधित नगर परिषद व नगर पालिका में करवा सकते हैं। बशर्ते लाभार्थी को संबंधित नगर परिषद व नगर पालिका से लेटर ऑफ इंटेट न मिला हो व लाभार्थी के मकान की जियो टैगिंग नोट स्टार्टेड स्टेज तक की हो। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत लाभार्थी किराए वाले (एएचपी) से बीएलसी (2.5 लाख) में संबंधित नगर परिषद व नगर पालिका में बदलावा सकता है।

इसके अलावा जिस लाभार्थी का नाम गलती से किसी दूसरे शहर में दर्शाया गया है व संबंधित नगर परिषद व नगर पालिका में जाकर ठीक करवा सकता है। इसके अलावा जिस लाभार्थी ने नाम, जाति, आधार कार्ड ठीक करवाना है वह नगर परिषद व नगरपालिका में ठीक करवा सकता है।

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