महामारी अधिनियम तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत आदेश जारी, Private Hospitals को लेकर जारी हुए ये निर्देश

रोहतक : जिलाधीश-कम-जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कैप्टन मनोज कुमार ने जिला में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 तथा महामारी अधिनियम 1897 की धारा 3 व 4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला में स्थित सभी निजी अस्पतालों (Private Hospitals) में कोरोना के मरीजों के लिए 50 प्रतिशत बैड आरक्षित करने के आदेश जारी किये है।

आदेश के तहत निजी अस्पताल मालिकों द्वारा हिदायतों का सख्ती से पालन किया जाएगा। सिविल सर्जन द्वारा निजी अस्पतालों में बैड की उपलब्धता की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी तथा नोडल अधिकारी अतिरिक्त उपायुक्त को सौंपी जाएगी। इसकी सूचना उपायुक्त कार्यालय को भी तुरंत दी जाएगी।

वहीं उपायुक्त ने बताया कि जिला में महामारी से बचाव के लिए चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 1433200 डोज दी जा चुकी है। गुरुवार को जिले में 6229 व्यक्तियों को कोरोनारोधी टीका लगाया गया। इनमें से 2466 व्यक्तियों को प्रथम डोज तथा 3043 व्यक्तियों को दूसरी डोज लगाई गई।

कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि हेल्थ केयर वर्कर को अब तक 25198 डोज दी जा चुकी है। इसी प्रकार फ्रंटलाइन वर्कर को 15948 डोज दी जा चुकी है। इसी प्रकार 15 से 17 आयु वर्ग में आज 677 लगाई गई व कुल 24279 डोज लगाई जा चुकी है। उन्होंने बताया कि 18 से 44 आयु वर्ग में 845017 डोज लगाई जा चुकी है। इसी प्रकार 45 से 60 आयु वर्ग में 293833 डोज लगाई जा चुकी है। उन्होंने बताया कि 60 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग में 228925 डोज लगाई जा चुकी है। आज कोविशिल्ड की 4426 व को-वैक्सीन की 1443 डोज लगाई गई।

360 बूस्टर डोज

उपायुक्त ने बताया कि 360 बूस्टर डोज भी लगाई गई है, जिनमें से 292 कोविशिल्ड तथा 68 को-वैक्सीन बूस्टर डोज शामिल है। हेल्थ केयर वर्कर को 71 कोविशिल्ड तथा 15 को-वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाई गई। फ्रंटलाइन वर्कर को 172 कोविशिल्ड तथा एक को-वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाई गई। इसी प्रकार 60 वर्ष से अधिक आयु के 49 व्यक्तियों को कोविशिल्ड तथा 52 व्यक्तियों को को-वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाई गई है।

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