सराहनीय कदम : निजी शैक्षणिक संस्थानों को सरकार ने दी बड़ी राहत, अनिल विज ने की घोषणा

पंचकूला : हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (Urban Local Bodies Minister) अनिल विज (anil vij) ने कहा कि राज्य सरकार (state government)  ने निजी शैक्षणिक संस्थानों (private educational institute) को संपत्ति कर (Property Tax) में एक वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया है। विज ने बताया कि एक वर्ष की छूट से राज्य में स्थापित निजी शैक्षणिक संस्थानों को 23.50 करोड़ रूपए का संपत्ति कर (प्रोपर्टी टैक्स) का लाभ होगा। उन्होंने बताया कि इस संबंध में मुख्यमंत्री मनोहर लाल (Manohar Lal Khattar) ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है।

 

विज ने बताया कि वहीं, सरकारी शैक्षणिक भवनोें (government educational buildings) को भी पहले ही संपत्ति कर (प्रोपर्टी टैक्स) में एक वर्ष की छूट दी गई है और इससे 10.35 करोड़ रुपये का वित्तीय खर्च आएगा। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज ने बताया कि इस निर्णय से राज्य के 88 निकायों के 8986 शैक्षणिक संस्थानों को लगभग 33.85 करोड रूपए का लाभ होगा। विज ने बताया कि राज्य सरकार को फेडरेशन आफ प्राइवेट स्कूल वेलफेयर ऐसोसिएशन (Federation of Private School Welfare Association) द्वारा इस संबंध में एक मांग पत्र प्राप्त हुआ था, जिस पर विचार करते हुए राज्य सरकार ने इस संबंध में यह छूट देने का निर्णय लिया है।

विज ने जिलावार शैक्षणिक संस्थानों (educational establishments) का ब्यौरा देते हुए बताया कि फरीदाबाद के 1596, गुरूग्राम के 1103, पानीपत के 418, हिसार के 379, रोहतक के 365, सोनीपत केक 332, यमुनानगर के 308, करनाल के 274, अंबाला 194, पंचकूला के 167, पलवल के 240, बहादुरगढ के 181, जींद के 179, सिरसा के 167, अंबाला कैंट 157, भिवानी के 150, थानेसर के 149, रेवाडी के 136, पिंजौर के 124, कैथल के 106, नारनौल के 105, हांसी के 84, गोहाना के 80, झज्जर के 79, फतेहाबाद के 74, सोहना के 69, दादरी के 65, होडल 60, टौहाना के 55, मंडी डबवाली के 36, नरवाना के 36, नूंह के 31, शाहबाद के 52, गन्नौर के 49, महेन्द्रगढ के 46, बरवाला के 42, पेहावा के 42, चीका के 41, घरौंडा के 41 शैक्षणिक संस्थान शामिल है।

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