नए वाहन की खरीद पर अब ग्राहक को मिलेगा Free ISI मार्का हेलमेट, देखें परिवहन विभाग के नए निर्देश

सिरसा : दुपहिया वाहन (two wheeler) की खरीद के साथ ही बिना कोई अतिरिक्त शुल्क (extra charge) दिये एजेंसी को आइएसआइ मार्का हेलमेट (isi marka helmet) भी देना होगा और इसका रिकार्ड भी रखना होगा। प्रशासन ने वाहनों की खरीद के दौरान इन नियमों का पालन करने के निर्देश जारी कर दिये हैं। परिवहन विभाग (transport Department) के नियमों के अनुसार 138 धारा चार एफ में दुपहिया वाहन चालक को निशुल्क हेलमेट (free helmet) दिये जाने का प्रावधान किया गया है। अब परिवहन विभाग ने सभी एसडीएम को पत्र जारी कर दिया है और नियमों की पालना (observance of rules) करने के निर्देश दिये हैं। इन निर्देशों में कहा गया है कि एजेंसी संचालक (agency operator) यदि आदेशों की अनुपालना नहीं करते तो उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए।

जागरूकता के लिए हर एजेंसी पर लगेंगे फ्लैक्स

प्रशासन प्रत्येक एजेंसी पर हेलमेट दिये जाने को लेकर अब जागरूकता पर भी जोर दे रहा है। जिसके तहत टू व्हीलर की बिक्री से जुड़ी एजेंसियों को अपने यहां फ्लैक्स लगाने होंगे, जिस पर निशुल्क हेलमेट दिये जाने की जानकारी देनी होगी। हेलमेट भी आइएसआइ मार्का होगा और जिन वाहन चालकों को हेल्मेट दिये गए हैं उनकी डिटेल भी रखनी होगी।

बाइक के साथ हेलमेट देना जरूरी

डबवाली एसडीएम राजेश पूनिया ने बताया कि टू व्हीलर कंपनियों और विक्रेताओं को आदेश जारी कर दिये हैं कि बाइक के साथ हेलमेट देना जरूरी है। सरकार की हिदायतों को लागू करने के लिए फ्लैक्स लगाना जरूरी है जो नियमों को नहीं मानेगा , उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।

Exit mobile version