अब पीएफ खाते दो हिस्सो में बटेंगे, सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन

नई दिल्ली : केंद्र सरकार (Centre Govt) ने आय कर नियमो (Income Tax Rules) के तहत पीएफ एकाउंट्स (PF Accounts) को दो खातों में विभाजित करने का निर्णय लिया है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Direct Tax Board) ने इसके बारे में ऑफिसियल नोटिफिकेशन (Official Notification) जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि सभी पीएफ खातों (PF Accounts) को कर योग्य (Taxable) और गैर-कर योग्य (Non Taxable) में विभाजित किया जायेगा.

CBDT ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसके अनुसार 31 मार्च 2021 तक किसी भी कंट्रीब्यूशन (Contribution) पर कोई टैक्स (Tax) नहीं लगेगा। हालांकि वर्ष 2020-21 के बाद पीएफ खातों (PF Accounts) पर मिलने वाला ब्याज कर योग्य (Taxable) हो जायेगा और उसकी बाद उसकी गणना (Calculation) अलग-अलग की जाएगी. आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2021-22 और उसके बाद के वर्षों में PF अकाउंट (PF Account) के भीतर अलग-अलग अकाउंट () होंगे.

गौरतलब हैं क़ि ये सभी नए नियम 1 अप्रैल, 2022 से लागू होंगे. लेकिन 2021-22 तक अगर आपके खाते में एक साल में 2.5 लाख रुपये से ज्यादा जमा होता है तो उस पर आपको ब्याज (Interest) का कर चुकाना होगा और उस पर आपको टैक्स (Tax) देने होंगे. इस ब्याज की जानकारी सभी लोगों को अगले साल के इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) में भी देनी पड़ेगी.

Summary : New Delhi: The Central Government has decided to divide the PF accounts into two accounts under the Income Tax Rules. The Central Board of Direct Taxes has issued an official notification regarding this, in which they have told that all PF accounts will be divided into taxable and non-taxable.

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