Haryana के सभी थानों और चौकियों पर अब होगी कड़ी नज़र, पल- पल की खबर का होगा रिकॉर्ड, जानें क्या है नया बदलाव

चंडीगढ़ : हरियाणा प्रदेश के सभी पुलिस थानों को सीसीटीवी कैमरों से लैस किए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फरमान के बाद में अब मात्र कैमरे मात्र थानों तक नहीं बल्कि राज्यभर के विभिन्न शहरों में स्थापित पुलिस चौकियों को भी सीसीटीवी कैमरों से लैस किया जाएगा। उक्त सारा का सारा काम हारट्रोन नहीं बल्कि हरियाणा पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन करेगा, जिसको लेकर पुलिस हाउसिंग के आला अफसरों ने होमवर्क पूरा कर लिया है।

वैसे, पूरे मामले में सूत्र बताते हैं कि हरियाणा में लगभग 378 थाने हैं, जिनमें से अधिकांश को सीसीटीवी कैमरों से लैस कर दिया गया है। कुछ थानों में तकनीकी कारणों से अभी सीसीटीवी नहीं लगाए गए हैं, वहां पर भी यह काम जल्द से जल्द पूरा करने की तैयारी है। उधर, पूरे मामले में अब हारट्रो नहीं बल्कि यह काम हरियाणा पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन से कराया जाएगा।

पूर्व में यह काम हारट्रोन से कराने की तैयारी थी, लेकिन इसके लिए संभावित बजट 70 करोड़ से ज्यादा प्रस्तावित खर्च बताया जा रहा था। बाद में यह कामकाज हरियाणा पुलिस हाउसिंग को सौंपा गया है। खास बात यहां पर यह है कि राज्यभर के सभी थानों में सीसीटीवी लगाने के साथ-साथ सभी चौकियों में भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।

औसतन सभी थानों में पंद्रह-पंद्रह कैमरे होना जरूरी है, भले ही अधिकांश थानों में कैमरे लगा दिए गए हैं, उसके बावजूद भी रीचेकिंग होगी और कम से कम 15 कैमरे लगाने का काम होगा। सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों और हरियाणा मानवाधिकार आयोग की ओर से दिए गए फरमान के अनुसार थाने व चौकियों में कैमरों के जरिये 18 घंटे की निगरानी होगी। साथ ही इसमें पूरी कवरेज करने का प्रबंध होगा।

यहां पर यह भी बता दें कि पूरे मामले में अवैध हिरासत से जुड़े मामले में सुनवाई के दौरान अब पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा और पंजाब सरकारों से पुलिस चौकियों में प्रवेश और निकास द्वार पर सीसीटीवी कैमरे लगाने को लेकर पूछा था। हाईकोर्ट ने दोनों राज्यों के अतिरिक्त मुख्य सचिवों ( एसीएस ) को इस संदर्भ में हलफनामा दाखिल करने का आदेश भी दिया था।

इतना ही नहीं पूरे मामले में पंचकूला निवासी याचिकाकर्ता द्वारा 17 साल के बेटे को 8 जुलाई की रात पुलिस द्वारा अवैध तरीके से उठाए जाने का आरोप लगाया था। उसे छुड़ाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी थी। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार व अन्य को नोटिस जारी कर चौकी की सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का आदेश दिया था।

हाईकोर्ट को बताया गया था कि पुलिस ने याचिकाकर्ता के बेटे को सेक्टर-16 की पुलिस चौकी में गिरफ्तार किया था। बाद में उसे सेक्टर 14 पुलिस स्टेशन ले जाया गया और अदालत में पेश कर हिरासत में रखा है। चौकी में कैमरे नहीं होने के कारण भी हाईकोर्ट ने जवाब मांगा था। हाईकोर्ट ने अब पुलिस चौकियों में सीसीटीवी लगाने की समय सीमा सौंपने का दोनों राज्यों को आदेश जारी कर दिया है।

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