अब दिल्ली NCR में चल सकेंगे 10 साल पुराने ट्रैक्टर, हरियाणा सरकार ला रही ये संशोधन विधेयक

चंडीगढ़ : हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है. सत्ता और विपक्ष के बीच इस दौरान कई बार नोकझोंक भी देखने को मिल रही है. बजट सत्र में हरियाणा सरकार की ओर से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में पुराने ट्रैक्टरों के संचालन में छूट देने की ओर बढ़ा कदम बढ़ाया है. विधेयक के पास होने के बाद दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुराने ट्रैक्टर चल सकेंगे.

हरियाणा परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने विधानसभा में हरियाणा कानून (विशेष प्रावधान) संशोधन विधेयक, 2022 पेश किया. इस‌ संशोधन विधेयक में 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध लगाने वाले नियम में ट्रैक्टरों को छूट देने का प्रावधान किया गया है. 21 और 22 मार्च के दौरान विधानसभा में संशोधन विधेयक को चर्चा के बाद पारित किया जाएगा. राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद अधिसूचना जारी की जाएगी और दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुराने ट्रैक्टर दौड़ पाएंगे.

संशोधन विधेयक को पेश करते हुए परिवहन मंत्री ने कहा कि किसानों की वित्तीय स्थिति को देखते हुए यह कानून लाया गया है. एनसीआर में 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध को देखते हुए मूल कानून की वैधता को 30 जून 2025 तक बढ़ाना आवश्यक है. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ट्रैक्टरों को प्रतिबंधों से हटाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

 

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