‘महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा’ को लेकर जारी की गई नई गाइडलाइन्स, क्या हुआ बदलाव? देखें

चंडीगढ़ : हरियाणा में महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि दस फरवरी तक बढ़ा दी गई है। साथ ही दुकानों व मॉल को खोलने की एक घंटे की ओर छुट दी गई है। प्रदेश में अब दुकान व मॉल खोलने के लिए 6 से बढ़ाकर सात बजे तक समय कर दिया है। इसके अलावा अन्य नियम पहले की तरह ही लागू रहेंगे। 

इसके अलावा आवश्यक वस्तुओं दुध, दवा आदि की दुकानों को छुट दी गई है। नाइट कर्फ्यू भी पहले की तरह ही लागू रहेगा। बता दें कि रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लागू है। अन्य पाबंंदियां भी ज्यों की त्यों जारी रहेंगी। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल की ओ से बधुवार शाम को जारी पत्र में कहा गया है कि प्रदेश में दुकानों को खोलने का समय शाम को सात बजे तक का होगा।

10वीं-12वीं के विद्यार्थियों के लिए एक फरवरी से खुलेंगे स्कूल, जिन्हें एक डोज लग चुकी उन्हें ही मिलेगा प्रवेश

हरियाणा में 10वीं से 12वीं के विद्यार्थियों के लिए पहली फरवरी से स्कूल खुल जाएंगे। बच्चों के लिए कोई रोस्टर लागू नहीं होगा। जिन्हें कोरोना रोधी वैक्सीन की एक डोज लग चुकी है, उन्हें ही स्कूलों में प्रवेश मिलेगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मंजूरी के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने यह निर्णय लिया। 

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