हरियाणा में नाइट कर्फ्यू को लेकर नई गाइडलाइंस हुई जारी, जानें क्या होगा आप पर असर

चंडीगढ़ : हरियाणा में कोरोना संक्रमण के मामलों में आई गिरावट बाद सरकार ने हरियाणा में ‘महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा’ की अवधि को हालांकि 23 अगस्त सुबह 5 बजे तक बढ़ाया है, लेकिन नए नियमों के तहत समय से संबंधित पाबंदी और नाईट कर्फ्यू हटा दिया गया है।हरियाणा सरकार ने प्रदेश में कोरोना के मामलों में सुधार के बाद तीन माह से जारी नाइट कर्फ्यू को खत्म कर दिया है। इस सप्ताह तक रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू था।

इसके अलावा दुकानों के खुलने व बंद होने के समय में भी बदलाव किया गया है। अब दुकाने अपने पूर्व समय (लॉकडाउन लगने से पहले के समय) के मुताबिक खुल व बंद हो सकेंगी।

बता दें, गत सप्ताह सरकार ने सभी दुकानें सुबह नौ बजे से शाम दस बजे तक खोलने का फैसला लिया था। शापिंग माल को सुबह दस बजे से रात दस बजे तक खोलने की मंजूरी दी गई थी।

प्रदेश में रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगाया गया था, लेकिन राज्य सरकार ने अब कर्फ्यू से छूट दे दी है। सरकार ने प्रतिबंधों से छूट जरूर दी है, लेकिन लोगों को कोविड प्रोटोकाल का पालन करना होगा। कोविड नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी।

राज्य में पहले की तरह 50 फीसद क्षमता के साथ जहां माल और होटलों में स्थित रेस्तरां सुबह दस से रात 11 बजे तक खोले जा सकेंगे, वहीं अलग से बने रेस्तरां भी खुल सकेंगे।माल और होटलों से बाहर स्थित रेस्तरां सुबह आठ बजे से रात 11 बजे तक खुल सकेंगे। सिनेमा हॉल भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की पहले ही अनुमति दे दी गई थी। राज्य में कालेज भी पहले ही खुल चुके हैं।

Exit mobile version