राजनीति

CM मनोहर लाल के खिलाफ कोर्ट पहुंचा वकील: मुख्यमंत्री का भाषण भड़काऊ, केस दर्ज की मांग

चंडीगढ़ : हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल (Manohar Lal) के बयान से खफा एक वकील (Lawyer) उनके खिलाफ कोर्ट (Court) पहुंच गया। वकील ने सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट (Supreme Court & High Court) में ईमेल भेजकर बताया कि मुख्यमंत्री (Chief Minister) का भाषण भड़काऊ, असंवैधानिक (unconstitutional) और अवैध है, इसीलिए उनके खिलाफ केस दर्ज करके जांच की जाए। साथ ही डीजीपी (DGP) से भी केस दर्ज करने की मांग की है।

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय (Punjab and Haryana High Court) , चंडीगढ़ में वकालत करने वाले अधिवक्ता संदीप कुमार गोयत (Sandeep Kumar Goyat) ने बताया कि भारत के कानून का पालन करने वाला नागरिक (Citizen) होने के नाते, मैं ध्यान में लाना चाहता हूं कि 3 अक्टूबर 2021 को हरियाणा के मुख्यमंत्री (Chief Minister) अपने आवास पर आयोजित एक बैठक में बोल रहे थे। उनकी बातों का एक वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) वायरल हो रहा है।

इसमें सीएम मनोहर लाल (CM Manohar Lal) कह रहे हैं कि विशेष रूप से उत्तरी हरियाणा और पश्चिमी हरियाणा (North Haryana and Western Haryana) के क्षेत्र में 500 से 1000 लोगों का समूह बनाना चाहिए और डंडे के इस्तेमाल से आंदोलनकारियों (agitators) को जैसे का तैसा जवाब देना चाहिए। इस तरह के बयान राज्य की शांति और सद्भाव के लिए और किसानों के शांतिपूर्ण विरोध (peaceful protest) के लिए बेहद खतरनाक है, क्योंकि इसमें भाजपा (BJP) के कैडर के लिए अप्रत्यक्ष रूप (Indirectly) से यह कहकर उकसाने की ताकत है कि किसानों के खिलाफ हिंसा का इस्तेमाल करें।

किसानों की छवि खराब करने का इरादा (intention to tarnish the image of farmers)

शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन (Protest) कर रहे किसानों (Farmers) को भड़काने के इरादे से इस तरह का बयान दिया जा सकता है, ताकि दिल्ली की सीमा (Delhi Border) खोलने के संबंध में लंबित कार्यवाही में माननीय न्यायालय (Court) के समक्ष उनकी छवि खराब हो सके। मुख्यमंत्री (Chief Minister) होने के नाते मनोहर लाल (Manohar Lal) को संविधान का पालन करना चाहिए। उन्हें देश के कानून का पालन करना चाहिए। ऐसा करने के बजाय वे ऐसी भड़काऊ भाषा (provocative language) का प्रयोग कर रहे हैं, जो पूरी तरह से असंवैधानिक और अवैध (unconstitutional and illegal) है।

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