हरियाणा में अब 26 दिन के हिसाब से मिलेगी मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी को नए सिरे से किया जाएगा तय, , देखें

हरियाणा : प्रदेश में अब न्यूनतम मजदूरी (minimum wage) को नए सिरे से तय किया जाएगा। केंद्र सरकार (central government) की मजदूरी संहिता, 2019 को राज्य सरकार लागू करेगी। बड़ी बात यह है कि ड्राफ्ट (Draft) में जो फाॅर्मूला दिया है, उसमें माता-पिता (Parents) का खर्च नहीं जोड़ा जाएगा। इसमें परिवार में श्रमिक, उसकी पत्नी या पिता और दो छोटे बच्चे माने गए हैं। ऐसे में उन परिवारों (Families) के सामने परेशानी आएगी, जिनके दो से ज्यादा बच्चे हैं और उनके साथ माता-पिता भी रहते हैं।

हालांकि, अभी सरकार (Government) ने आपत्ति और सुझाव (objections and suggestions) के लिए 45 दिनों का समय दिया है। एक माह की मजदूरी के लिए एक दिन की राशि (a day’s amount) को 26 से गुणा किया जाएगा। ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर (All India United Trade Union Center) के प्रदेशाध्यक्ष एडवोकेट राजेंद्र सिंह (Rajender Singh) का कहना है कि सरकार को अकुशल की ही न्यूनतम मजदूरी () 21 हजार रुपए करनी चाहिए। परिवार में माता-पिता भी शामिल होने चाहिए।

केंद्र ने मजदूरी की सहूलियत के लिए कुछ नियम बनाए हैं। अब प्रदेश में इन्हें लागू करने के लिए लोगों से सुझाव व आपत्ति मांगी है। -पंकज अग्रवाल, लेबर कमिश्नर, लेबर डिपार्टमेंट

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