अब आपके घर की मरम्मत का खर्चा उठाएगी हरियाणा सरकार, ऐसे करें आवेदन

चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार (haryana govt) हमेशा से ही अपने नागरिकों (citizen) की समस्या का हल करने मे लिए समय समय पर तरह तरह की योजनाएं (schemes) लागू करती रहती हैं.इस बार एक बार फिर हरियाणा सरकार ने बी आर अम्बेडकर आवास मरम्मत योजना (BR Ambedkar Housing Repair Scheme) की शुरुआत की हैं.

आपको बता दें कि पहले इस लाभ केवल अनुसूचित जाती (schedule caste) के बीपीएल परिवार (bpl family) ही उठा पाते थे लेकिन अब इसका लाभ हर जाती के बीपीएल परिवार (bpl family) उठा सकते हैं. पहले घर कि मरम्मत (maintenance of house) के लिए इस योजना के तहत 50,000 रूपए दिए जाते थे लेकिन अब इसे बढाकर 80,000 रूपए कर दिया गया हैं.यही नहीं पहले उत्पीड़न के मामले में अनुसूचित जाती (schedule caste) को 11,000 रूपए की कानूनी सहायता दी जाती थी लेकिन अब इसे 21,000 कर दिया गया हैं.

हरियाणा सरकार (haryana government) का मानना हैं कि अभी भी हरियाणा में काफी परिवारों के पास उनका पुराना घर ही उपलब्ध हैं जिसे नया तो क्या उन लोगों के पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वे उस पुराने घर की मरम्मत (maintenance) करवा सके और ऐसे ही लोगों के लिए सरकारी ने इस योजना की शुरुआत की हैं.

योजना की पात्रता किसको होगी

आवेदक हरियाणा का मूल निवासी हो.
अनुसूचित जाती, टपरिवास व विमुख जाती से हो.
बीपीएल हो.
अपना खुद का मकान हो.
मकान को बने हुए कम से कम 10 साल होने चाहिए.
मकान की मरम्मत के लिए पहले किसी भी विभाग से कोई अनुदान ना लिया हो.
आवेदन करते समय आधार नंबर देना जरूरी हैं.
राशि बैंक खाते में आएगी.
राशिके का प्रयोग करने के बाद इसका यूटिलाईजेशन प्रमाण पत्र भी देना होगा.

जरूरी दस्तावेज

राशन कार्ड
वोटर कार्ड
जाती प्रमाण पत्र
प्लाट/भूमि प्रमाण पत्र
मृत्यु प्रमाण पत्र (विधवा महिला )
आय प्रमाण पत्र
किराये की रसीद
आधार कार्ड

आवेदन की प्रक्रिया
सबसे पहले इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाइये.
इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई देगा.
एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कीजिये.
फॉर्म में अपनी पूरी जानकारी दीजिये.
इसके बाद सबमिट कीजिये.

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