अब इन लोगों को भी किया जाएगा बीपीएल लिस्ट में शामिल,हरियाणा विधानसभा में विधेयक पास

चंडीगढ़ : हरियाणा विधानसभा के तीसरे दिन परिवार पहचान पत्र विधेयक सदन में पारित कर दिया गया। परिवार पहचान पत्र विधेयक के पारित होने से परिवार पहचान पत्र को कानूनी मान्यता मिल गई। इस पर मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा कि भविष्य में हरियाणा में लागू होने वाली योजनाओं के लिए अब परिवार पहचान पत्र के डाटा का इस्तेमाल किया जाएगा। किसी भी योजना के लिए अनुमानित डाटा का प्रयोग नहीं किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि अब हरियाणा में रियल टाइम डाटा तैयार किया जाएगा। अब से पहले 2011 की जनगणना तथा बाकी डाटा को आधार माना जाता था और उसी आधार पर योजनाएं भी लागू की जाती रही हैं। लेकिन अब शादी, जन्म, मृत्यु आदि का डाटा भी परिवार पहचान पत्र से जोड़ दिया जाएगा। ऐसा करके सरकार के पास प्रदेश का हर एक नागरिक का रियल टाइम डाटा हर समय उपलब्ध रहेगा।

3 लाख परिवार और जोड़े जाएंगे बीपीएल श्रेणी में मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ अंत अंतिम छोर के हर व्यक्ति तक पहुंचाना है। इस कार्य में परिवार पहचान पत्र कारगर साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि योजना का पूरा डाटा तैयार होने के बाद प्रदेश में बीपीएल परिवार की सालाना आय का दायरा भी बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कि अब तक सालना 1.20 लाख आमदनी वाले परिवार ही बीपीएल लिस्ट में शामिल थे। लेकिन अब इस दायरे को बढ़ा दिया जाएगा। अब 1.80 लाख सालाना आय तक के परिवार भी बीपीएल लिस्ट में शामिल हो पाएंगे। इससे तीन लाख और अधिक परिवारों को बीपीएल योजनाओं का लाभ मिल पाएगा।

परिवार पहचान पत्र से एक ही जगह मिलेगा सारा डाटा
मुख्यमंत्री खट्टर ने हरियाणा विधानसभा में बताया कि सरकार के पास लोगों की आय, संपत्ति की डिटेल तो थी, लेकिन वह अलग-अलग विभागों के पास उपलब्ध थी। परिवार पहचान पत्र के कारण अब हर तरह के डाटा को एक ही जगह उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

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