Haryana Election Update: हरियाणा में पंचायत चुनाव को लेकर हाई कोर्ट जारी किये ये आदेश

चंडीगढ़ : Haryana Election Update: हरियाणा के पंचायत चुनाव में आरक्षण के प्रावधान के खिलाफ हाई कोर्ट में दायर याचिकाओं पर याची पक्ष की तरफ से सरकार द्वारा इस मामले में दिए दायर अर्जी पर जवाब दायर नहीं किया गया। कोर्ट ने याची पक्ष को कहा कि पहले वो इस मामले में अपना जवाब दायर करे तब मामले की आगे सुनवाई होगी।

कोर्ट ने याची पक्ष को पक्ष रखने का समय देते हुए मामले की सुनवाई अगले सप्ताह तक स्थगित कर दी। इस मामले में हरियाणा सरकार ने एक अर्जी दायर कर कहा है कि वह चुनाव कराने को तैयार है, लिहाजा हाई कोर्ट इसके लिए इजाजत दे। हाई कोर्ट ने सरकार की इस अर्जी पर याचिकाकर्ताओं को अपना रखने का आदेश दिया था। लेकिन आज तक याची पक्ष की तरफ से जवाब दायर नहीं किया गया।

हरियाणा सरकार ने दायर अर्जी में कहा है कि पिछले साल 23 फरवरी को ही पंचायतों का कार्यकाल ख़त्म हो चुका है। पंचायती राज एक्ट के दूसरे संशोधन के कुछ प्रविधान को हाई कोर्ट में करीब 13 याचिकाएं दायर कर चुनौती दी हुई है। पहले कोरोना के कहर के चलते सरकार ने यह चुनाव नहीं करवाने का हाई कोर्ट को आश्वासन दिया था।

अब हालात बेहतर हो चुके हैं, बावजूद इसके अभी सरकार ने चुनाव को लेकर कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं की है। याचिकाकर्ता ने राज्य के पंचायत विभाग द्वारा 15 अप्रैल को अधिसूचित हरियाणा पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2020 को भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक बताते हुए रद्द किए जाने की हाई कोर्ट से मांग की हुई है।

Exit mobile version