पटवारी, कैनाल पटवारी व ग्राम सचिव भर्ती परीक्षा 7 से, HSSC ने जोड़े ये नए नियम

कुरुक्षेत्र :  हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ( Haryana Staff Selection Commission ) के सदस्य कवलजीत सैनी ने कहा कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ( hssc ) की तरफ से प्रदेशभर में 7, 8 व 9 जनवरी को पटवारी ( patwari exam ), कैनाल पटवारी ( canal patwari exam ) और ग्राम सचिव ( gram sachiv exam ) की परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। इन परीक्षाओं को शांतिपूर्ण तथा नकल रहित सम्पन्न करवाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आयोग की तरफ से परीक्षा केन्द्र के प्रत्येक कक्ष में 2 सीसीटीवी कैमरे लगाएं जाएंगे और प्रत्येक विद्यार्थी की मूवमेंट आयोग के अधिकारी देख सकेंगे।

आयोग के सदस्य कवलजीत सैनी शुक्रवार को बैठक में आयोग की तरफ से जारी दिशा-निर्देशों (instructions) को सांझा कर रहे थे। कवलजीत सैनी ने कहा कि प्रदेश में तीनों दिन में 10 लाख 30 हजार परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। यह परीक्षा महत्वपूर्ण होगी क्योंकि एक साथ लाखों विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं।

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इन परीक्षाओं में कुछ नए नियमों (new rules in hssc) को जोड़ा गया है, इन परीक्षाओं में नकल को रोकने के लिए इन विजिलेटर रिपोर्ट को जरूरी कर दिया गया है और प्रत्येक परीक्षार्थी की सीट को चेक किया जाएगा, अगर किसी ने सीट को खाली छोड़ा है तो उसे कैंसल की रिपोर्ट तैयार की जाएगी। अगर विद्यार्थी ने 20 प्रतिशत पेपर करके 80 प्रतिशत छोड़ा है तो इन विजिलेटर को अपनी रिपोर्ट में इस विषय को शामिल करना होगा। उन्होंने कहा कि सभी परीक्षा केन्द्रों के एक-एक कमरे में 2 सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे और इन सभी कैमरों को एक कन्ट्रोल रूम में बैठकर प्रत्येक विद्यार्थी की मूवमेंट पर नजर रख सकेंगे।

2 बार बायोमैट्रिक प्रणाली से हाजरी

परीक्षा केन्द्रों में 2 बार बायोमैट्रिक प्रणाली से हाजरी होगी, पहले कमरे में जाने से पहले और दूसरी कमरे में बैठने के बाद। इसके लिए एजेंसियों को सख्त हिदायतें दी गई है कि आधुनिक यंत्रों का प्रयोग किया जाए। इस कार्य को सुनिश्चित करने के लिए सुबह के सत्रों की परीक्षाओं के समय में तबदीली की गई है।

सुबह के समय की परीक्षा 10 बजे से लेकर 11 बजकर 30 मिनट तक होगी। जो विद्यार्थी नकल करता पकड़ा गया उसे 3 साल की सजा और किसी शिक्षक और अन्य व्यक्ति नकल करवाते पकड़ा गया तो उसे 5 साल की सजा होगी। अगर किसी एजेंसी की मिलीभगत मिली तो 7 साल की सजा के साथ-साथ एजेंसी के मालिक की सम्पत्ति जब्त की जाएगी।

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