हरियाणा में नई भर्तियों को लेकर सरकार का बड़ा कदम, HPSC और HSSC करेगी सभी पदों पर नियुक्तियां
चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने विश्वविद्यालय में भर्ती को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है. हरियाणा सरकार ने विश्वविद्यालय से भर्ती करने का अधिकार छीन लिया है, जिससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी. अब विश्वविद्यालय में भर्तियां हरियाणा लोक सेवा आयोग और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग करेंगे.
ग्रुप ए और ग्रुप बी की भर्तियां हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा की जाएंगी
गौरतलब है कि सरकारी नौकरी की भर्ती में भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार से काफी हद तक अंकुश लग चुका है.अब प्रदेश सरकार ने बोर्ड- निगमों, सरकारी कंपनियों, स्वास्थ्य संस्था और विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार रोकने के लिए नई रणनीति बनाना शुरू कर दिया है.
इसी के चलते सभी सरकारी विश्वविद्यालयों से शैक्षिक और गैर शैक्षिक पदों पर नियुक्ति करने का अधिकार छीन लिया गया है. भविष्य में ग्रुप ए और ग्रुप बी के तमाम पदों पर भर्तियां हरियाणा लोक सेवा आयोग के माध्यम से होंगी.
ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों पर भर्तियां करेगी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग
इसी तरह की उन्नति के पदों पर भर्तियां एसएससी करेगा. उच्चतर शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने इस बारे में सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को लिखित आदेश जारी कर दिए हैं. अभी तक सरकारी विश्वविद्यालयों में भर्तियां विद्यालय प्रबंधन द्वारा की जाती थी और इन नीतियों में अनियमितताओं की बहुत शिकायतें मिलती रही है. भ्रष्टाचार को कम करने के लिए तथा जड़ से खत्म करने के लिए नियुक्तियों का अधिकार अब एचपीएससी और एचएसएससी को देने का फैसला लिया गया है. इसके लिए विश्वविद्यालयों के सेवा नियमों में संशोधन भी किया जाएगा.
नई व्यवस्था के अनुसार ग्रुप बी के पदों पर भर्तियां के लिए विश्वविद्यालय एचपीएससी को मांग पत्र भेजेंगे. एचपीएससी लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के बाद चयनित उम्मीदवारों की सूची विश्वविद्यालय को भेजेगा. यही प्रक्रिया हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के साथ होगी. एचएसएससी लिखित परीक्षा के बाद चयनित उम्मीदवारों की सूची विश्वविद्यालय को उपलब्ध करेगा. उच्च शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने तमाम कुलपतियों को नई व्यवस्था अपनाने के लिए 15 दिनों के अंदर जरूरी कदम उठाने को कहा है.
इन सब के साथ आप विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार की नियुक्ति के मामले में खोज सह समिति का गठन भी किया जाएगा. कुलपति कोई समिति का अध्यक्ष बनाया जाएगा तथा एचपीएससी द्वारा नामित एक विशेषज्ञ राज्य उच्च शिक्षा परिषद द्वारा इसके नामी सदस्य होंगे. नामित एक विशेषज्ञ,प्रदेश सरकार द्वारा नामित विशेषज्ञ तथा कार्यकारी परिषद द्वारा नामित विशेषज्ञ खोज सह चयन समिति तीन नामों के पैनल की सिफारिश करेगी.
इनमें से किसी एक नाम को अंतिम करके हरियाणा सरकार उसके चयन के लिए राज्यपाल को सिफारिश करेगी. इसी तरह अन्य शिक्षण उत्तराधिकारी अर्थात वित्त अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक, लाइब्रेरियन की नियुक्ति के लिए यह कमेटी प्रदेश सरकार के जरिए 2 नामों के पैनल की सिफारिश करेगी. इनमें से किसी एक व्यक्ति की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी.
सहायक प्रोफेसर के पदों पर नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा एचपीएससी लेगा मेरिट में आने वाले उम्मीदवारों की सूची विश्वविद्यालयों को भेजें जाएगी. इसके बाद वह समिति जिसके अध्यक्ष कुलपति होंगे इंटरव्यू के जरिए पात्र उम्मीदवारों का नाम सुझाएगी. चयन समिति में वाइस चांसलर के अतिरिक्त दो अकादमिक विशेषज्ञों की नियुक्ति एचपीएससी द्वारा की जाएगी.
इंटरव्यू के 12% अंकुर अकादमिक शोध के 88 प्रतिशत अंक होंगे. कुलपति की अध्यक्षता वाली चयन समिति में एचपीएससी द्वारा नामित 2 एकेडमिक एक्सपर्ट, हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद द्वारा नामित एक विशेषज्ञ, तथा कुलाधिपति द्वारा नामित एक विशेषज्ञ शामिल होंगे. सैनी की मेरिट के आधार पर चयन के लिए दो नाम कुलपति को देगी इन में से किसी एक का चयन होगा.