कोरोना इफ़ेक्ट: अदालतों में होगी केवल जरूरी मामलों की सुनवाई, आदेश जारी

फतेहाबाद : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट व हरियाणा आपदा प्राधिकरण के दिशा निर्देशों तहत जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया ने जिला एवं सत्र न्यायालय व उसके तहत आने वाली फतेहाबाद, रतिया व टोहाना की अदालतों में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए केवल जरूरी मामलों की सुनवाई के आदेश जारी किए हैं।

जानकारी के मुताबिक न्यायाधीश चालिया ने अपने आदेश में जमानत याचिकाएं, इंजेक्शन एप्लीकेशन, एक्स पार्टी के मामले, हिंदू मैरिज एक्ट 113 बी के मामले, पोक्सो एक्ट, सुपरदारी मामले, रिफंड वाउचर दरखास्त, आरोपी के 313 सीरआरपीसी के बयान, बचाव पक्ष की गवाही, बहस, अनट्रेस्ड और कैंसिलेशन रिपोर्ट, इसके अलावा ऐसे मामले जिन्हें ज्यूडिशियल ऑफिसर जरूरी समझे, की ही 12 जनवरी तक सुनवाई करेंगे।

जारी आदेश के मुताबिक सुनवाई वर्चुअल मोड, जरूरी मामले दोनो पक्षों की सहमति से, जो वकील व पार्टी वीडियो कॉन्फ्रेंस से सुनवाई चाहते हैं, उन्हें अपने केस की तारीख से दो दिन पहले सैशन डिवीजन की आईडी पर एप्लीकेशन देनी होगी। इसके अलावा अंडर ट्रायल हवालाती की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी और जो आरोपी जमानत पर हैं, उनको आने की आवश्यकता नहीं है, उनको हाजिरी में छूट दी जाएगी। ये आदेश 12 जनवरी तक प्रभारी रहेंगे।

दूसरी ओर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रामावतार पारीक ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते अदालत के मुख्य गेट का निरीक्षण किया और वहां तैनात पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि बिना दोनों डोज लगे व बिना मास्क के किसी व्यक्ति को अदालत में प्रवेश नहीं दिया जाए। वहीं आज मुख्य गेट पर नागरिक अस्पताल की एक टीम सैंपल लेने के लिए बैठाई गई।

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