अनुसूचित जाति व बीपीएल परिवार में बेटी पैदा होने पर मिलेगी आर्थिक मदद, यहां करें आवेदन

फतेहाबाद : महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा द्वारा चलाई जा रही आपकी बेटी हमारी बेटी योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश में कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाना, लिंगानुपात में सुधार तथा बालिकाओं को शिक्षा के उचित अवसर प्रदान करना है। योजना के तहत अनुसूचित जाति व बीपीएल परिवार में बेटी पैदा होने पर आर्थिक मदद दी जाती है।

उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में 22 जनवरी, 2015 को या उसके बाद जन्मी अनुसूचित जाति तथा बीपीएल परिवारों की पहली बेटी के जन्म पर 21 हजार रुपये तथा सभी वर्गों की दूसरी व तीसरी बेटी के जन्म पर 21 हजार रुपये की राशि दिए जाने का प्रावधान है। इस योजना में लाभार्थी लड़की के खाते में कुल संचित राशि उसके 18 वर्ष पूर्ण होने पर ब्याज सहित देय होगी, बशर्ते की लाभार्थी लड़की अविवाहित हो। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

आवेदन के लिए लाभार्थी लड़की के जन्म प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति, टीकाकरण कार्ड, आधार नंबर (लड़की अथवा माता या पिता) आदि दस्तावेजों को संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र या स्वास्थ्य केन्द्र के कर्मचारी से वैरीफाई करवाना आवश्यक है। उपायुक्त ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जहां प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, आपकी बेटी हमारी-बेटी योजना जैसी योजनाओं का लाभ सरलता से पहुंचाया जाता है वहीं बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बेटी के जन्म पर कूआं पूजन, गोद भराई आदि कार्यक्रमों के माध्यम से प्रेरित किया जाता है। इसके अलावा बेस्ट मदर अवार्ड तथा महिला खेलकूद आदि प्रतियोगिताओं के माध्यम से भी आमजन को बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

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