Employees New Rule :सरकार ने कर्मचारियों के लिए किया अहम बदलाव, मुआवजे की राशि के नियमों में फेरबदल

नई दिल्ली : Employees New Rule : केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों (Employees) से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है. बता दें कि केंद्र सरकार (Central Government) ने ड्यूटी के दौरान कर्मचारी की मृत्यु (Employee’s Death) होने के पश्चात मिलने वाली मुआवजा राशि से संबंधित नियमों में फेरबदल (Changes In Rules) किया है. यह बदलाव मृतक कर्मचारी (Dead Employee) के परिजनों (Family Members) के लिए काफी अहम है.

क्या है नए नियम में? जानें (Know the New Rules)
सरकार (Government) द्वारा बनाए गए नए नियमों (New Rules) के अनुसार ड्यूटी पर मृत्यु के पश्चात कर्मचारी (Employee) को मिलने वाले भुगतान की राशि परिवार के उस सदस्य (Family Member) को दी जाएगी जिसे नॉमिनी (Nominee) बनाया गया होगा. अर्थात जो नॉमिनी (Nominee) बनाया गया होगा वह इस राशि को पाने का हकदार होगा.

अब से पहले यह थी व्यवस्था (Know the Old Rules)
गौरतलब है कि पुराने नियमों के मुताबिक नॉमिनी (Nominee) बनाने की बाध्यता नहीं थी. केंद्रीय कर्मचारी (Employee) ने यदि किसी को भी नॉमिनी (Nominee) नहीं बनाया है तो मुआवजे की रकम परिवार के सभी सदस्यों के बीच बराबर में बांट दी जाती थी.

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