हरियाणा सरकार ने की सत्र 2021-22 के लिए छात्रवृति की घोषणा, आवेदन के लिए ये प्रमाण-पत्र जरूरी

फतेहाबाद : छात्रवृतियां भारत के उन नागरिकों के खुली है, ऐसा दिव्यांगजन जिसकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत है और उसके पास सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र है, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृतियों के लिए माता-पिता की आय की सीमा 2.50 लाख प्रतिवर्ष और उच्च श्रेणी की शिक्षा के लिए 6 लाख रुपये प्रतिवर्ष है, एक ही माता-पिता के दो से अधिक दिव्यांग बच्चे इस योजना का लाभ पाने के हकदार नहीं होंगे।

उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में दिव्यांग छात्रों को अवसर प्रदान करने के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए प्री-मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और उच्च श्रेणी शिक्षा के लिए छात्रवृति का लाभ लेने हेतू ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं।

उन्होंने बताया कि प्री मैट्रिक छात्रवृति, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति और उच्च श्रेणी शिक्षा के तहत नई छात्रवृति (पहली बार के आवेदक) और नवीकरणीय छात्रवृति (जिन आवेदकों को वर्ष 2020-21 में छात्रवृति मिली है) के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करवाने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर निर्धारित की गई है।

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