हरियाणा में तम्बाकू, गुटखा व पान मसाला एक साल के लिए बैन, आदेश जारी

चंडीगढ़ :हरियाणा खाद्य एवं औषधि विभाग Haryana Food and Drug Department ने प्रदेश में आगामी 1 वर्ष के लिए गुटका, पान मसाला व तम्बाकू पर लगाया प्रतिबंध Ban लगा दिया है। हरियाणा खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग Haryana Food and Drug Administration Department ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।

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इस संबंध में राज्य के सभी जिला उपायुक्त, सभी पुलिस अधीक्षक, सभी सिविल सर्जन, सभी पदाभिहित अधिकारियों व सभी खाद्य एवं सुरक्षा अधिकारी को आदेश जारी किए गए हैं।
काबिलेज़िक्र है कि 7 सितंबर 2020 को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (Food Safety and Standards Act, 2006) के अंतर्गत निर्मित खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय प्रतिरोध और निर्बंधन) नियम, 2011 के विनियम 2.3.4 के अनुसार किसी खाद्य उत्पाद में संघटकों के रूप में तंबाकू व निकोटिन (गुटका, पान मसाला) के उपयोग पर विभाग द्वारा 1 वर्ष के लिए प्रतिबंध Ban लगाया गया था।

अब खाद्य सुरक्षा विभाग हरियाणा Food Safety Department Haryana के आयुक्त ने इन आदेशों को आगामी 1 वर्ष के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है।यानी अब 7 सितंबर 2021 से 7 सितंबर 2022 तक हरियाणा राज्य के किसी खाद्य उत्पाद food products में संघटकों के रूप में तंबाकू व निकोटिन (गुटका, पान मसाला) के निर्माण, भंडारण और वितरण Manufacture, storage and distribution पर प्रतिबंध रहेगा।

अब गुटका व पान मसाला में तंबाकू व निकोटिन का पाया जाना कानूनी अपराध है।
कोई भी खाद्य कारोबारकर्ता तम्बाकू व निकोटिन युक्त खाद्य पदार्थ का निर्माण, भंडारण व बिक्री Manufacture, storage and sale करता है तो उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 Food Safety and Standards Act के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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