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फेसबुक, वाट्सएप और ट्विटर पर हथियार के साथ फोटो डालने वाले जाएंगे जेल, सूची तैयार करने का निर्देश

सिरसा : फेसबुक, वाट्सएप और ट्विटर जैसी सोशल साइट्स पर रुतबा दिखाने के लिए हथियारों के साथ फोटो टैग करना अब भारी पड़ेगा। ऐसे लोगों पर जिले की पुलिस ने नजरें टिका दी हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला के पुलिस अधीक्षक डॉ अर्पित जैन ने बताया कि हथियारों का प्रदर्शन करने वालों की सूची तैयार करने के बाद पुलिस मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार करेगी और इसके साथ ही उसके शस्त्र लाइसेंस को रद्द करवाने की कार्रवाई भी शुरू होगी।

उन्होंने बताया कि सोशल नेटवर्क साइट्स पर इन दिनों हथियार के साथ अपनी फोटो टैग करने का चलन सा हो गया है। कुछ लोग तो कई हथियारों के साथ अपनी फोटो अपने फेसबुक पेज पर टैग कर समाज में दहशत फैलाने का प्रयास कर रहे है जो कि बिल्कुल गैरकानूनी है। समूह में हथियारों का प्रदर्शन करते हुए फोटो दिखाना भी आम बात हो गई है। जिला में इस तरह के मामले सामने आने के बाद पुलिस अधीक्षक डॉ अर्पित जैन ने जिले की पुलिस को ऐसे लोगों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया है, जो सोशल साइट्स पर हथियारों का प्रदर्शन करते हैं।

वहीं, पुलिस को लगातार शिकायतें मिल रही है कि कुछ लोग लाइसेंसी और गैर लाइसेंसी हथियारों के साथ फेसबुक पर अपनी तस्वीरें अपलोड करने के बाद भय पैदा करने वाले संदेश पोस्ट करते हैं। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि उक्त शिकायत मिलने के बाद साइबर सेल ने ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार करनी शुरू कर दी है। पुलिस कभी भी इनके घर धमक सकती है।

उन्होंने बताया कि फेसबुक पर सर्च करने पर कई ऐसे दबंग मिल जाएंगे जो एक दो नहीं बल्कि कई हथियारों के जखीरे के साथ बड़े शान से तस्वीर खिंचवा कर अपलोड कर रखे हैं। इन्हीं फोटो पर मिले लाइक्स व कमेंट को लेकर सीना फुलाकर आसपास के इलाकों में धौंस जमाते हैं। बताया कि सोशल मीडिया पर कई लोग इनके प्रभाव में आकर इनसे जुड़ने लगते हैं जो धीरे-धीरे गैंग के रूप में तब्दील हो जाते हैं। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सार्वजनिक तौर पर हथियारों का प्रदर्शन करना प्रतिबंधित है। उन्होंने बताया कि शिकायत होने पर ऐसे फेसबुकियों को तीन साल तक जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ सकता है और भारी-भरकम जुर्माना भी अदा करना पड़ सकता है।

गैर कानूनी है हथियारों का प्रदर्शन अधीक्षक डॉ अर्पित जैन ने बताया कि हथियार भले ही लाइसेंसी हो लेकिन उसका सार्वजनिक प्रदर्शन पूरी तरह से गैर कानूनी है। ऐसा करना असलहा लाइसेंस जारी करने के लिए तय शर्तों के उल्लंघन एवं असलहे के दुरुपयोग की परिधि में आता है। तीन से दस साल की हो सकती है सजा पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सोशल मीडिया पूरी तरह से सार्वजनिक मंच है। लिहाजा वहां हथियारों के साथ फोटो टैग करना सार्वजनिक प्रदर्शन के दायरे में आता है।

ऐसा करने वालों के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 3/27 के तहत मुकदमा दर्ज करने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि इसमें आरोपी को तीन साल से दस साल तक की जेल हो सकती है। इस कानून में असलहा लाइसेंस अनिवार्य रूप से निरस्त करने का भी निर्देश है। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर असलहों का प्रदर्शन करते हुए फोटो लगाना गैर कानूनी है। ऐसा करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने का काम किया जाएगा। साथ ही, जिलाधिकारी को पत्र लिखकर ऐसे लोगों का लाइसेंस रद्द कराने की कार्रवाई भी की जाएगी।

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