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सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली बड़ी सुविधा पर रोक, समझें नई जारी गाइडलाइंस

नई दिल्ली : सरकारी कर्मचारियों के लिए बेहद जरूरी खबर है. केन्द्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान सरकारी कर्मचारियों को दी जा रही सभी सहूलियतों को 8 नवंबर,2021 से खत्म करने का निर्णय लिया है. अब सरकारी कर्मचारियों को कार्यालय में पूरे समय की उपस्थिति दर्ज करानी होगी.

सरकार ने जारी किए आदेश
सरकार ने कार्यालय में उपस्थित दर्ज कराने के लिए सोमवार से बायोमेट्रिक सिस्टम लागू करने के आदेश जारी किए हैं. भारत सरकार में डिप्टी सेक्रेटरी उमेश कुमार भाटिया ने बताया कि कोविड-19 महामारी के दौरान कार्यालयों में कम कर्मचारियों की उपस्थिति और काम के घंटे कम करने जैसी रियायतें पहले ही खत्म कर दी गई थी और अब 8 नवंबर से हर कर्मचारी को बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करानी होगी.








जानिए क्या है सरकारी आदेश में

  • सरकारी गाइडलाइन के अनुसार, बायोमेट्रिक मशीन के पास में सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा.
  • सभी कर्मचारियों को उपस्थिति दर्ज करने से पहले और बाद में हाथों को सैनिटाइज करना होगा.
  • कर्मचारियों को बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करते समय आपस में 6 फीट की दूरी बनाकर रखनी होगी.
  • सभी कर्मचारियों को हर समय मास्क लगाना या चेहरे को कवर रखना जरूरी होगा.
  • बायोमेट्रिक मशीन के टचपैड को बार-2 साफ करने के लिए नामित कर्मियों को तैनात किया जाना चाहिए.
  • बॉयोमीट्रिक मशीन को खुले वातावरण में रखा जाना चाहिए.
  • यदि मशीन अंदर है तो पर्याप्त प्राकृतिक वेंटिलेशन का प्रबंध करना होगा.

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