बैंक अकाउंट में नहीं हैं पैसे, फिर भी निकाल सकते हैं 10 हजार रुपये, जानिए कैसे

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री जनधन योजना यानी पीएमजेडीवाई (Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana -PMJDY) के 7 साल पूरे हो चुके हैं. इस योजना को दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम कहा जाता है. केंद्रीय वित्त मंत्रालय के मुताबिक 18 अगस्त, 2021 तक इस योजना के तहत 43 करोड़ से अधिक अकाउंट्स खोले जा चुके हैं.

पीएमजेडीवाई के तहत खुलवाए गए अकाउंट में खाताधारकों को कई सहूलियतें मिलती हैं. इस योजना के तहत खोले गए अकाउंट में न्यूनतम बैलेंस रखने की अनिवार्यता नहीं होती है. अगर आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है, उसके बाद भी आप 10,000 रुपये तक निकाल सकते हैं. इनके साथ रुपे डेबिट कार्ड (Rupay Debit Card) और खाताधारक को ओवरड्राफ्ट देने की अतिरिक्त सुविधा दी जाती है.

₹10,000 की ओवरड्राफ्ट सुविधा का मतलब क्या है?
जनधन योजना के तहत आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं होने के बाद भी 10,000 रुपये तक की ऑवरड्रॉफ्ट की सुविधा मिल जाएगी. ये सुविधा कम वक्त के लोन की तरह है. पहले ये रकम 5 हजार रुपये हुआ करती थी. सरकार ने अब इसको बढ़ाकर 10 हजार कर दिया है. हालांकि यह सुविधा अकाउंट खुलवाने के कुछ महीने बाद मिलती है.

इस अकाउंट में ओवरड्राफ्ट की सुविधा के लिए अधिकतम उम्र सीमा 65 साल है. ओवरड्राफ्ट सुविधा का फायदा उठाने के लिए आपका जन धन अकाउंट कम से कम 6 महीने पुराना होना चाहिए. ऐसा नहीं होने पर केवल 2 हजार रुपये तक का ऑवरड्रॉफ्ट ही मिलता है.

दो लाख रुपये तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर
योजना की सफलता के लिए सरकार ने 28 अगस्त 2018 के बाद खोले जाने वाले ऐसे जनधन अकाउंट के साथ एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की राशि को बढ़ाकर दो लाख रुपये कर दिया जो कि पहले एक लाख रुपये रखी गई थी.

कैसे खोलें जनधन अकाउंट?
प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अकाउंट पब्लिक सेक्टर बैंकों में ज्यादा खोला जाता है. लेकिन, अगर आप चाहें तो प्राइवेट बैंक में भी अपना जनधन अकाउंट खोल सकते हैं. अगर आपके पास कोई और सेविंग अकाउंट है तो आप उसे जनधन अकाउंट में भी बदल सकते हैं. भारत में रहने वाला कोई भी नागरिक, जिसकी उम्र 10 वर्ष या उससे ज्यादा है, जनधन अकाउंट खुलवा सकता है.

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